#नहीं हुआ GST का रजिस्ट्रेशन, तो यूं आसानी से कराएं

Not registering GST, so easily get it done
#नहीं हुआ GST का रजिस्ट्रेशन, तो यूं आसानी से कराएं
#नहीं हुआ GST का रजिस्ट्रेशन, तो यूं आसानी से कराएं

टीम डिजिटल,नई दिल्ली. जीएसटी शुक्रवार 30 जून की आधिरात से लागू हो रहा है। इसमें लगभग सभी कारोबारी शामिल होंगे और सभी का जीएसटी के तहत रजिसट्रेशन होना अनिवार्य हैं। ऐसे में अगर आप जीएसटी में अभी तक एनरोल नहीं हुए तो गराने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि अभी भी आसान प्रक्रिया से अपना रजिस्ट्रेशन करव सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे आसानी से होगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन।

किसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन

अगर टर्नओवर 20 लाख रुपये के ऊपर है और आप वैट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो बिना प्रोविजिनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जीएसटी लागू होते ही आप अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। नए रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन का वक्त होगा। पिछले इनपुट क्रेडिट और रिफंड के लिए आपको रजिस्टर्ड होकर माइग्रेट करना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन की तारीख

सबसे पहले तो ये जान लिजिए की रजिस्ट्रेशन कब तक होगा।सरकार आखरी मौका देते हुए एक बार फिर तारीखों का ऐलान किया हैं। 25 जून से 30 जून तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस बार अनरजिस्टर्ड या नए कारोबारी भी अप्लाई कर सकेंगे।

जानें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

देश भर में कारोबारियों के लिए कॉमन पोर्टल gst.gov.in है। आप जिस विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उसके जरिए जीएसटीएन आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा। अनरजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए 25 जून को पोर्टल ओपन होते ही एक खास लिंक दिया जाएगा, जहां से वो अपने लिए आईडी-पासवर्ड जेनरेट कर सकते हैं। आईडी वेरिफिकेशन के बाद स्थायी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी की मदद से आईडी पासवर्ड बदल लें। अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स को उनके मौजूदा डॉक्युमेंट्स के आधार पर आईडी जेनरेट करने का मौका मिलेगा।जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करें। प्रविजनल आईडी-पासवर्ड एंटर करें।

जरूरी कागजात

आईडी-पासवर्ड एंटर करते ही एनरॉलमेंट ऐप्लिकेशन पेज पर जाएंगे, जहां अलग-अलग 8 टैब पर क्लिक कर ये जानकारियां देंः बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर या पार्टनर, अथॉराइज्ड सिग्नेटरी, कारोबार का मुख्य स्थान, कारोबार का अतिरिक्त स्थान, सामान और सेवाएं, बैंक अकाउंट। फिर डिजिटल सिग्नेचर का पेज खुलेगा, जिसे सबमिट करने के 15 मिनट के भीतर आपको ऐप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN)मिल जाएगा।
परेशानी होने पर लें मदद
किसी भी तरह की परेशानी होने पर cbecmitra.helpdesk@gst.gov.in पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन खर्च
अगर खुद कर रहे हैं तो मुफ्त में हो सकता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। सीए या आईटी सॉल्यूशन फर्म की मदद ले रहे हैं तो 1000 से 3000 रुपये तक खर्च आ सकता है।

क्या है GS-TIN

एनरॉलमेंट नंबर मिलने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन लगभग तय। डिपार्टमेंट सेल्स डिटेल्स सहित कुछ जानकारियां अपलोड करने को कह सकता है। इसके बाद एक प्रोविजिनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा जो जीएसटी लागू होने के बाद स्थायी टिन नंबर होगा।​

Created On :   29 Jun 2017 8:05 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story