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वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र मामला : परिवहन विभाग के प्रधान सचिव खिलाफ जारी होगा अवमानना नोटिस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। वाहनों के फिटनेस प्रमाण जारी करने को लेकर अदालत की ओर से दिए दिए गए निर्देशों का पालन न होने से कोर्ट नाराज है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करने के संकेत दिए है।
जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने कहा कि हमने फरवरी 2016 में अपने फैसले में सरकार की जरुरत के हिसाब से परिवहन विभाग को सहायक इंस्पेक्टर व टेक्निकल अस्टिटेंट पद पर नियुक्ति के लिए निर्देश दिया था पर अब तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पायी है। यह अदालत के निर्देश की अवहेलना है।
इसके अलावा मामले से जुड़ी रिपोर्ट को देखने के बाद बेंच ने कहा कि जिन वाहनों के पास फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं है वे भी सड़कों पर चल रहे है। क्या ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? सरकारी वकील से संतोषजनक उत्तर न मिलने से नाराज बेंच ने कहा कि हम इस मामले को लेकर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। अगले सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याग्यानी ने कहा कि इस विषय पर नागपुर बेंच में जारी मुकदमेबाजी के चलते सभी पदों को नहीं भरा जा सका है। इसके अलावा जो वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें हिरासत में ले रहे हैं। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत कर्वे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
Created On :   16 July 2018 2:43 PM GMT