नागपुर मनपा की NOC के बिना नहीं होगी संपत्ति की रजिस्ट्री

Now NMCs NOC  is mandatory for the purchase or sale registry
नागपुर मनपा की NOC के बिना नहीं होगी संपत्ति की रजिस्ट्री
नागपुर मनपा की NOC के बिना नहीं होगी संपत्ति की रजिस्ट्री

डिजिटल डेस्क, नागपुर। संपत्ति खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री कराते समय अब मनपा की एनओसी लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभाग को भी इस बारे में सूचित किया जा रहा है। इसे लेकर मनपा अपनी आगामी आमसभा में एक प्रस्ताव लाने जा रही है। सभागृह की मान्यता मिलने के बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह एक कानून का रूप लेगा,  जिसके बाद संपत्ति खरीदी-बिक्री करने वालों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 

नहीं हो रही थी वसूली

पिछले काफी समय से मनपा संपत्ति कर वसूली अभियान चला रही है, लेकिन अपेक्षित सफलता उसके हाथ नहीं लग रही है। अब तक संपत्ति खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री करते समय संपत्ति कर भुगतान का बिल लगाना अनिवार्य था, किन्तु दलालों ने इसका भी रास्ता खोज लिया था। पुरानी तिथि वाला बिल जोड़कर या तारीखों में हेराफेरी कर संपत्ति कर बिल जोड़ दिया जाता था। इसके बाद खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री आसानी से की जाती थी। इसकी वजह से मनपा को भारी नुकसान हो रहा है। न बकायादार हाथ लगते थे और न बकाया वसूली हो पाती थी।  ऐसे में संपत्ति कर बकायादारों पर नकेल कसने के लिए मनपा ने नया तरीका खोज निकाला है। 

मनपा को होंगे दो फायदे 

अब किसी भी संपत्ति के खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री करते समय मनपा का ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) लेनी की शर्त जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह से मनपा को दो फायदे होंगे। रजिस्ट्री करने वाला अपना बकाया तुरंत भुगतान करेगा, दूसरा उसकी संपत्ति में क्या बदलाव हुए हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निधारण समय पर हो सकेगा। इस संबंध में आगामी 20 जनवरी को मनपा सभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार को प्रस्ताव भेजकर पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक को भी इसे लेकर सख्ती करने की सिफारिश की जाएगी। सरकार से इसकी मंजूरी मिलने के बाद बकायादारों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 

 

Created On :   14 Jan 2018 9:51 AM GMT

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