अब शहीद सैनिक की पत्नी को मिलेगी 6 हजार पेंशन, रेत आयात करने पर भी विचार कर रही सरकार

Now the martyrs wife will get pension of rupees 6 thousand
अब शहीद सैनिक की पत्नी को मिलेगी 6 हजार पेंशन, रेत आयात करने पर भी विचार कर रही सरकार
अब शहीद सैनिक की पत्नी को मिलेगी 6 हजार पेंशन, रेत आयात करने पर भी विचार कर रही सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में शहीद सैनिकों की पत्नियों को प्रति महीने मिलने वाले पेंशन की राशि 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 6 हजार रुपए की जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर ने यह घोषणा की। शुक्रवार को सदन में कांग्रेस सदस्य सतेज पाटील ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए पूर्व सैनिकों का मुद्दा उठाया था। पाटील ने पूर्व सैनिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की मांग की। इस पर प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि ग्रामीण अंचल के घरों के प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत देने के संबंध में 26 जनवरी से पहले सकारात्मक फैसला किया जाएगा। जबकि प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री रणजीत पाटील ने कहा कि शहरी इलाकों में पूर्व सैनिकों को प्रॉपर्टी टैक्स छूट देने के लिए राज्य सरकार संबंधित कानून में संशोधन पर विचार करेगी। पाटील ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स छूट देने का अधिकार नगर निकायों के पास है। नगर निकाय आमसभा में प्रस्ताव पारित करके फैसला ले सकते हैं। लेकिन पूरे राज्य भर के लिए नीतिगत फैसला करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की जाएगी।

विधान परिषद में राजस्व मंत्री पाटिल ने कहा- विदेश से रेत आयात करने पर विचार कर रही सरकार
प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तर्ज पर विदेश से रेत आयात करना चाहती है।शुक्रवार को विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने कहा कि कोयले पर आधारित बिजली परियोजनाओं में निकलने वाली राख से रेत बनाई जा सकती है। इसलिए सरकार राख से रेत बनाने के लिए अनुमति देगी। पाटील ने कहा कि रेत मिश्रित मिट्टी में से मिट्टी निकालकर किसान रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कृत्रिम रेत के इस्तेमाल के लिए मान्यता दी गई है। गौण खनिज महामंडल को रेत का व्यवसाय करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। सदन में भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जालना जिले के अंबड के इंदलगांव में अवैध रेत तस्करी का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि संबंधित आरोपों पर आठ दिनों में विभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा। पाटील ने कहा कि अवैध रेत ढोने वाले ट्रैक्टर पकड़े जाने पर 1.50 लाख रुपए और  20 लाख रुपए दंड वसूला जाता है। इससे अवैध खनन पर लगाम लगी है।

Created On :   30 Nov 2018 4:12 PM GMT

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