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अब प्रेग्नेंसी पीरियड में लगी नौकरी के दौरान अस्थाई अयोग्य घोषित नहीं होंगी महिलाएं
डिजिटल डेस्क जबलपुर। राज्य में कहीं भी कोई भी जिले में अब गर्भवती महिलाओं को प्रथम नियुक्ति के अवसर पर कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा। साथ ही ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होने के दौरान नियुक्ति के समय अस्थाई अयोग्य घोषित किया जाता था वह भी नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंसी पीरियड में ज्वॉइन कराने के बाद अस्थाई पर नहीं माना जाएगा कि यह मेडिकल अनफिट है। किसी तरह से ऐसी महिलाओं को अयोग्य नहीं कहा जा सकता है। गौरतलब है कि अभी तक प्रेग्नेंसी के दौरान सरकारी नौकरी ज्वॉइन करते समय महिलाओं को नौकरी दी तो जाती थी, लेकिन मेडिकल अनफिट माना जाता था।
प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो नया नियम है, वह ऐसे विभागों के लिए लागू किया गया है, जहां पर जोखिम नहीं है। इसके साथ ऐसे विभाग जहां पर ट्रेनिंग हर हाल में जरूरी है, वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं मध्य प्रदेश ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का हवाला देते हुये इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब संभावना यह बताई जा रही है कि हर वर्ष हजारों महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकेंगी।
ज्वॉइन नहीं कराते थे बाबू
गर्भवती महिलाओं को पहले मेडिकल परीक्षण के दौरान अयोग्य घोषित कर बाद में उनके फिट होने पर भी उन्हें नौकरी में ज्वॉइन नहीं कराया जाता था। संबंधित विभागों के क्लर्क महिलाओं को चक्कर लगवाते थे। कई बार यह होता था कि जिस पद के लिए महिला आई है वह भरा हुआ होता और मुख्यालय से इस संबंध में आदेश लाने कहा जाता। कई तरह के उलझनों से महिलाओं को गुजरना पड़ता। महिलाएं इस संबंध में शिकायत करतीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। कई तरह की जटिलताओं के चलते ही अस्थाई अयोग्य का कालम अब खत्म कर दिया गया है।
बताया जाता था कठिन है नौकरी
प्रसूति के बाद ज्वॉइन करने आई महिलाओं को यह कहा जाता था कि अभी आप मेडिकल अनफिट और अयोग्य हैं। जो नौकरी अब डिलेवरी के बाद करेंगी वह कठिन है। बच्चे के साथ इसको संभाल पाना बेहद कठिन है। कई तरह की जटिलताएं बताई जाती थीं जिससे कि महिलाएं यह जॉब करें ही न। नये आदेश के बाद इस तरह की समस्या से भी अब निजात मिलेगी। कोई बहाना महिलाओं को नहीं बताया जा सकता है। महिलाएं प्रेग्नेंसी के दौरान ही नौकरी ज्वॉइन करने के बाद डिलेवरी जब हो जाए तो उसके बाद आकर फिर नौकरी कर सकती हैं। उन्हें किसी तरह की उलझन नहीं होगी।
Created On :   10 May 2018 7:53 AM GMT