आसान हुई TDS बेनिफिट लेने की प्रोसेस, CBDT ने किए ये बड़े बदलाव
- NRI इस छूट का लाभ 31 मार्च 2019 तक और निवासी आवेदक 31 दिसंबर 2018 तक उठा सकते हैं।
- इस बदलाव के बाद NRI और निवासी दोनों आवेदकों के लिए टीडीएस का आवेदन करना आसान हो गया है।
- ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बड़ा बदलाव किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बड़ा बदलाव किया है। CBDT ने अनिवासी भारतीयों (NRI) और निवासी आवेदकों के मामलों में धारा 197 और धारा 206 सी (9) के तहत उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरने से छूट देने का निर्णय लिया है। CBDT के इस बदलाव के बाद NRI और निवासी दोनों आवेदकों के लिए टैक्स कटौती या टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज) का आवेदन करना आसान हो गया है। NRI इस छूट का लाभ 31 मार्च 2019 तक और निवासी आवेदक 31 दिसंबर 2018 तक उठा सकते हैं।
जो भी NRI आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के तहत कम या शून्य दर पर टैक्स की कटौती के लिए ट्रेड कंट्रोल एंड एक्सपर्ट सिस्टम (TRACES) पर रजिस्टर नहीं कर पाए हैं अब वो भी अगले साल मार्च तक मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह निवासी आवेदकों को धारा 206सी (9) के तहत कम या शून्य टैक्स संग्रहण (टीसीएस) के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए छूट दी गई है। अब तक इस तरह के आवेदन फॉर्म 13 के जरिये ऑनलाइन ही किए जा सकते थे।
यह मैनुअल आवेदन या तो टीडीएस अधिकारी के पास या आस्क सेंटर में किया जा सकता है। CBDT ने कहा कि NRI इस छूट का लाभ 31 मार्च 2019 तक और निवासी आवेदक 31 दिसंबर 2018 तक उठा सकते हैं। बता दें कि आयकर कानून की धारा 197 में कम या शून्य दर पर टैक्स की कटौती का प्रावधान है। एक बार सर्टिफिकेट डिडक्टी को मिल जाने के बाद, इसे डिडक्टर के पास कम या शून्य दर पर टैक्स की कटौती के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। CBDT के इस कदम से अब करदाताओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होने की उम्मीद है।
Created On :   25 Dec 2018 1:42 PM GMT