ममता के धरने में शामिल अफसरों पर गिरेगी गाज, एक्शन की तैयारी में गृह मंत्रालय

ममता के धरने में शामिल अफसरों पर गिरेगी गाज, एक्शन की तैयारी में गृह मंत्रालय
हाईलाइट
  • इन अफसरों पर केंद्र सरकार में सेवा करने से एक निश्चित अवधि के लिए इन अफसरों पर रोक भी लगाई जा सकती है।
  • गृह मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को कार्रवाई करने को कहा है।
  • ममता बनर्जी के साथ धरना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार से उन पांच आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, जिन्होंने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के आवास पर सीबीआई के छापे का विरोध करने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना दिया था। केंद्र सरकार में सेवा करने से एक निश्चित अवधि के लिए इन अफसरों पर रोक भी लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं इन अफसरों से मेडल वापस लेने की भी बात कही गई है। गृह मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को कार्रवाई करने को कहा है।

जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उनमें DGP वीरेंद्र (1985 बैच के IPS), ADGP विनीत कुमार गोयल (IPS 1994 बैच), ADG लॉ एंड ऑर्डर अनुज शर्मा (1991 बैच) और सुप्रतिम दरकार (1997 बैच)- ऐडिशनल CP कोलकाता पुलिस के अलावा ज्ञानवंत सिंह (1993 बैच)- CP बिधाननगर कमिश्नरेट है। ये सभी धरनास्थल पर वर्दी में पहुंचे थे। केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी भी जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारी नियमों का पालन करे ताकि डेकोरम बना रहे।

बता दें कि ममता बनर्जी 4 फरवरी को CBI की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठी थी। इस धरने में पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अफसर भी शामिल हुए थे। दरअसल, CBI शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर पहुंची थी। इस दौरान CBI अफसरों को पश्चिम बंगाल पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस थाने चली गई थी। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। ममता बनर्जी ने CBI के पुलिस कमिश्नर के घर पर पूछताछ के लिए पहुंचने की कार्रवाई को पीएम मोदी के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया था और वह धरने पर बैठ गई थी। 

Created On :   7 Feb 2019 1:19 PM GMT

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