फर्जीवाड़ा करने वाले नपाध्यक्ष व Ex CMO सहित पांच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

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फर्जीवाड़ा करने वाले नपाध्यक्ष व Ex CMO सहित पांच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, सीधी। नगरपालिका के अध्यक्ष एवं पूर्व सीएमओ सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। बताया गया है कि यह मामला नगरपालिका में नियम विरुद्ध तरीके से की गई नियुक्ति एवं भुगतान से जुड़ा है तथा पार्षद नीरज गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत मामला दर्ज करने  के आदेश सिटी केातवाली पुलिस को दिये हैं। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह मुन्नू व पूर्व  नगरपालिका अधिकारी मकबूल खान के अलावा आकाश सिंह, आरसी शुक्ला व उपयंत्री दिनेश तिवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित हुआ है। 

पार्षद ने की थी मुख्यमंत्री से शिकायत
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड पार्षद नीरज गुप्ता ने नगरपालिका में नियम विरूद्ध तरीके से की गई नियुक्ति एवं फर्जी भृुगतान की शिकायत मुख्यमंत्री आनलाइन में की थी। नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा 13 मई 2015 को  दी गई जानकारी तथा कर्मचारियों की सूची में आकाश सिंह का नाम किसी भी तरह के कर्मचारी के रूप में नहीं था। दी गई जानकारी में 7 दिसंबर 2015 तक आकाश सिंह तनय संजय सिंह की नियुक्ति किसी भी तरह नगर पालिका परिषद सीधी में नहीं की गई थी मात्र साक्षात्कार हेतु आमंत्रण कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी इसके बावजूद अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आकाश सिंह को नवम्बर, दिसम्बर 2014 एवं वर्ष 2015 में माह जनवरी से जुलाई तक नगरपालिका सीधी के तकनीकी शाखा संबंधी कार्य कराने के नाम पर 85343/- रुपए का फर्जी भुगतान किया गया।

इधर शिकायतकर्ता नीरज गुप्ता की शिकायत पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्कालीन एडिशनल एसपी के निर्देशन में जांच कोतवाली  सीधी पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस द्वारा जांच में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर फर्जी  भुगतान का मामला सामने आने पर दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु जिला अभियोजन अधिकारी सीधी से अभिमत मांगा गया था। जिला अभियोजन कार्यालय के अभिमत के पश्चात तत्कालीन थाना प्रभारी थाना कोतवाली सीधी द्वारा क्रमांक 94/16 दिनांक 15 अप्रैल 2016 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सीधी को पार्षद नीरज गुप्ता की शिकायत का जांच में उक्त दोषियों के विरुद्ध धारा 409, 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के तहत प्रथम दृष्टया अपराध होना पाए जाने का प्रतिवेदन भेजा गया था।
 

Created On :   31 May 2019 8:30 AM GMT

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