इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश

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इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सुरेश भदौरिया की हमीदिया अस्पताल भोपाल में भर्ती रहने के दौरान की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस नंदिता दुबे और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने यह आदेश सुरेश भदौरिया की जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान दिया है। सीबीआई ने व्यापमं घोटाले में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सुरेश भदौरिया को गिरफ्तार किया है। जमानत आवेदन की अगली सुनवाई 3 मई को नियत की गई है। युगल पीठ को सीबीआई की ओर से जानकारी दी गई कि न्यायिक हिरासत में सुरेश भदौरिया को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। युगल पीठ ने आवेदक की हमीदिया अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

इस आधार पर मांगी जमानत-
सीबीआई ने व्यापमं घोटाले में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सुरेश भदौरिया को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ पीएमटी फर्जीवाड़े में शामिल होने के मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। भोपाल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में दलील दी गई कि सुरेश भदौरिया गंभीर रूप से बीमार हैं। इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जमानत की अगली सुनवाई 3 मई तय की है।  इसके साथ ही विशेष अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया।

जमानत अर्जी खारिज-
विशेष अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की गई है। युगल पीठ को सीबीआई की ओर से जानकारी दी गई कि न्यायिक हिरासत में सुरेश भदौरिया को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। युगल पीठ ने आवेदक की हमीदिया अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह, एनएस रूपराह, पराग चतुर्वेदी और अभिषेक अरजरिया उपस्थित हुए।

Created On :   24 April 2019 5:37 PM GMT

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