नवाज शरीफ को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज, जेल गए
- नवाज भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं।
- पाकिस्तान पूर्व पीएम नवाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज।
- शरीफ ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शरीफ ने अपनी बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। सोमवार को कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया। शरीफ अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात वर्ष की सजा काट रहे हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ से जमानत याचिका खारिज करते वक्त पूर्व पीएम शाहिद खाकन अब्बासी समेत शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के कई नेता कोर्ट में मौजूद रहे। अब्बासी ने कहा, "वह फैसले से दुखी है। वह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।" अदालत के बाहर पीएमएलएन कार्यकर्ताओं ने फैसले का विरोध भी किया।
इस्लामाबाद की अदालत ने बीते 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लाहौर की अदालत ने लखपत जेल भेज दिया था। हृदय संबंधी समस्या के बाद उन्होंने पिछले महीने जमानत की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर साल 2017 में शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मुकदमे दर्ज किए थे। लंदन में फ्लैट से जुड़े मामले में नवाज को पिछले वर्ष जुलाई में दस साल की सजा सुनाई गई थी। सितंबर में कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी थी।
Created On :   26 Feb 2019 2:48 AM GMT