पंचायत सचिवों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतनमान, रिटायरमेंट की उम्र हुई 62 वर्ष

Panchayat secretaries are going to get the incremental pay scale
पंचायत सचिवों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतनमान, रिटायरमेंट की उम्र हुई 62 वर्ष
पंचायत सचिवों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतनमान, रिटायरमेंट की उम्र हुई 62 वर्ष

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को राज्य सरकार सात साल बाद बढ़ा हुआ वेतनमान देगी। यही नहीं उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मप्र पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन का प्रारुप जारी कर दिया है तथा आगामी 14 सितम्बर के बाद इन्हें प्रभावशील कर दिया जाएगा।

पहले ग्राम पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी जिसे अब 62 वर्ष किया जाएगा। इसी प्रकार, पहले ग्राम पंचायत सचिवों को नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष तक रुपए 1600 रुपए नियत मासिक वेतन तथा 250 रुपए मासिक यात्रा भत्ता मिलता था तथा 3 वर्ष की सेवा के बाद 2200-50-3000-70-3700 रुपए मासिक वेतनमान और 250 रुपए मासिक नियत यात्रा भत्ता मिलता था। अब नवनियुक्त पंचायत सचिव को दो वर्ष तक 10 हजार रुपए प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा और दो वर्ष के बाद नियमित वेतनमान रुपए 5200-20200 प्लस 1900 ग्रेड पे मासिक वेतन दिया जाएगा।

यही नहीं, जो पंचायत सचिव दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेंगे उन्हें वेतनमान रुपए 5200-20200 प्लस 2400 ग्रेड पे दिया जाएगा। एक नया प्रावधान यह भी किया गया है कि पंचायत सचिव को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृध्दि का भुगतान किया जाएगा जो हर वर्ष जुलाई में देय होगा। प्रति माह यात्रा भत्ता 250 रुपए पूर्ववत रखा गया है और नियुक्ति प्राधिकारी भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन यंत्री को पूर्ववत रखा गया है।

बिना नीलामी के मिलेंगी दुकानें
राज्य सरकार ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को बिना नीलामी के पक्की दुक़ानें भी प्रदान करेगी। इसके लिए 24 साल पुराने मप्र पंचायत स्थावर सम्पत्ति का अंतरण नियम 1994 में नया प्रावधान शामिल किया गया है तथा यह नया प्रावधान भी आगामी 14 सितम्बर के बाद प्रभावशील हो जाएगा। उक्त नियमों में नया प्रावधान जोड़ा गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों पर जो उस विशिष्ट स्थान पर दैनिक शुल्क या पट्टे पर अनुज्ञप्ति के साथ या बिना अनुज्ञप्ति के तीन वर्ष से अधिक समय से व्यवसाय कर रहे हों, उन पर नीलामी से दुकानें देने के नियम लागू नहीं होंगे एवं ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वासन योजना के अंतर्गत दुकान आवंटन, नीलामी किए बिना किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी दुकानों का प्रीमीयम नियत मूल्य से कम नहीं होगा तथा भू-भाटक यानि किराया नियत प्रीमीयम का दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

इनका कहना है
‘‘ग्राम पंचायत सचिवों को बढ़ा हुआ वेतनमान देने तथा पहले से व्यवसायरत दुकानदारों को बिना नीलामी के पक्की दुकानें देने के लिए प्रारुप नियम जारी किए गये हैं जिन पर 14 सितम्बर 2018 के बाद अमल किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे क्योंकि वे स्थानीय निकाय यानि ग्राम पंचायत के कर्मी हैं। अर्बन क्षेत्र में भी पहले से व्यवसायरत दुकानदारों को बिना नीलामी के पक्की दुकानें देने का प्रावधान है।’’
- शमीमउद्दीन, संचालक, पंचायातराज संचालनालय मप्र

 


 

Created On :   23 Aug 2018 6:59 AM GMT

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