धार्मिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई खिलाफ नागपुर बेंच में दायर याचिका

Petition filed in Nagpur Bench against the removal of religious encroachment
धार्मिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई खिलाफ नागपुर बेंच में दायर याचिका
धार्मिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई खिलाफ नागपुर बेंच में दायर याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में पूर्व नगरसेवक जनार्दन मून ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल जो ट्रैफिक या विकास कार्यों में बाधा नहीं है, उन्हें ना तोड़ा जाए। याचिका में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ मनपा और नासुप्र की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि ऐसे धार्मिक स्थल जिनसे यातायात या शहर के विकासकार्यों में बाधा नहीं आ रही है, उन्हें ना तोड़ा जाए। 

इसी तरह प्रशासन ऐसे धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ तो कार्रवाई कर ही रहा है, जो सार्वजनिक भू-खंडों पर बने हैं। जबकि ऐसे भी धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जो निजी भू-खंडों पर बने हैं। लेकिन उन्हें प्रशासन की अनुमति नहीं है। जनहित याचिका में इसका विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रशासन की इस कार्रवाई से जनता की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।

याचिका में कहा गया था कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों में फैले धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने जीआर जारी कर 29 सितंबर 2009 के पहले के अनाधिकृत धार्मिक स्थलों को मान्यता देने की मुहिम शुरु की थी। लेकिन यह योजना केवल सार्वजनिक स्थलों पर बनाए गए अनाधिकृत धार्मिक स्थलों तक सीमित थी।

निजी भू-खंडों पर बने अनाधिकृत धार्मिक स्थलों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काे निवेदन सौंप कर यातायात या फिर शहर के विकासकार्य में बाधा ना पहुंचाने वाले अनाधिकृत धार्मिक स्थलों को प्रशासन की कार्रवाई से बचाने की विनती की थी। कोई हल ना निकलने पर हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अश्विन इंगोले कामकाज देख रहे है।

Created On :   1 Aug 2018 2:10 PM GMT

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