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पीएचई ग्वालियर रीजन के चीफ इंजीनियर हाईकोर्ट की अवमानना के दोषी करार
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश का पालन नहीं करने पर पीएचई ग्वालियर रीजन के चीफ इंजीनियर एसके अंधवान को अवमानना का दोषी करार दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजुली पालो की एकल पीठ ने सजा के निर्धारण के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान चीफ इंजीनियर को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया गया है।
2014 में हुआ था याचिकाकर्ता के पिता का निधन
मोहनगढ़ टीकमगढ़ निवासी आशीष अवस्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसके पिता ओमप्रकाश अवस्थी पीएचई में कंटीजेन्सी पर कार्यरत थे। वर्ष 2014 में सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कंटीजेन्सी पर कार्यरत कर्मियों के निधन होने अनुकम्पा नियुक्ति देने की नीति वर्ष 2016 में लागू की गई है, जबकि याचिकाकर्ता के पिता का निधन 2014 में हुआ था। पीएचई के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की गई। एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर जब विचार किया जा रहा है, उस समय जो नीति होगी, उसका पालन किया जाएगा।
पीएचई विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया। पीएचई विभाग ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के आदेश का भी पालन नहीं किया। इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। अधिवक्ता विपिन यादव के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 17 जून 2019 को आदेश दिए थे कि 8 जुलाई तक आदेश का पालन किया जाए या फिर जवाब पेश किया जाए। सोमवार को सुनवाई के दौरान न तो आदेश का पालन किया गया, न ही जवाब पेश किया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पीएचई के ग्वालियर रीजन के चीफ इंजीनियर को अवमानना का दोषी करार दिया है। सजा के निर्धारण के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की गई है।
Created On :   9 July 2019 8:04 AM GMT