भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 के चौड़ीकरण का रास्ता साफ

 भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 के चौड़ीकरण का रास्ता साफ
 भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 के चौड़ीकरण का रास्ता साफ

ईरानी डेरा की जमीन रेलवे को आवंटित करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट से खारिज

जिटल डेस्क  जबलपुर । भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का रास्ता साफ हो गया है। सड़क बनाने के लिए वहां के कलेक्टर द्वारा ईरानी डेरा की बसाहट वाली जमीन का आवंटन रेलवे को किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गई। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन के समक्ष याचिकाकर्ता के पैरोकार ने याचिका वापस लेन की अनुमति मांगी, जो मंजूर करके युगलपीठ ने याचिका खारिज कर दी। मामले पर युगलपीठ द्वारा सुनाए गए आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है।
यह जनहित याचिका अजाखाना-ए-अबुतब्लिब दरशगाह ए हुसैनी व मस्जिद के अध्यक्ष लियाकत अली की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग बेहतर रोजगार की तलाश में सीहोर जिले से वर्ष 1960 में भोपाल में शिफ्ट हुए। ये लोग मौजूदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर- 6 के पास स्थित एक निजी जमीन पर रहने लगे। समय के साथ उन लोगों ने वहां पर निर्माण कार्य कर लिए और अब इस इलाके को ईरानी डेरा के नाम से जाना जाता है। आवेदक का आरोप था कि ईरानी डेरा की बसाहट वाली जमीन को भोपाल कलेक्टर द्वारा रेलवे को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया और ऐसा करने से पहले डेरा में रहने वाले लोगों के पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस कार्रवाई को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई। मामले में राहत चाही गई थी कि रेलवे को कोई दूसरी जमीन देने के निर्देश अनावेदकों को दिए जाये। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पैरोकार द्वारा याचिका वापस लेने की अनुमति चाही गई। युगलपीठ ने प्रार्थना स्वीकार करके याचिका खारिज कर दी।
 

Created On :   16 Nov 2019 8:07 AM GMT

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