पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, 59 मिनट में 1 करोड़ के लोन समेत 12 घोषणाएं

PM Modi launches portal to ease credit for small businesses
पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, 59 मिनट में 1 करोड़ के लोन समेत 12 घोषणाएं
पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, 59 मिनट में 1 करोड़ के लोन समेत 12 घोषणाएं
हाईलाइट
  • इस पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है।
  • इसके अलावा MSME के लिए 11 अन्य घोषणाएं भी की गई है।
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सूक्ष्म
  • लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की बेहतरी के लिए 59-मिनट लोन पोर्टल लॉन्च किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की बेहतरी के लिए 59-मिनट लोन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। इस अलावा MSME के लिए 11 अन्य घोषणाएं भी की गई है। इन घोषणाओं को पीएम ने "दिवाली गिफ्ट" बताते हुए कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पूंजी/क्रेडिट तक पहुंच बढ़ेगी। पीएम ने दावा किया कि इससे रोजगार पैदा होंगे।

पीएम की 12 घोषणाएं -
1 - 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च। पीएम ने कहा, "यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है। सोचिए, सिर्फ 59 मिनट।" उन्होंने कहा, "GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्‍क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।"

2 - दूसरी घोषणा में सरकार ने निर्यातकों को प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3 - तीसरी घोषणा के तहत वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब ट्रेड रिसिवेबल्स ई- डिस्काउंटिंग सिस्टम यानि TReDS प्लेटफॉर्म पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए।

4 - पिछले साल में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था। चौथी घोषणा में सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है।

5 - पांचवी घोषणा महिलाओं से जुड़ी है। सरकार ने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो। यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें।

6 - छठी घोषणा GEM की व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर की गई है। अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GEM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।

7 - टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को लेकर पीएम ने 7वीं घोषणा की है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए। इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और टूल रूम जैसे 100 स्‍पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। पीएम ने कहा "मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं।"

8 - आठवीं घोषणा पीएम मोदी ने फार्मा कंपनियों के लिए की है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है। इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा,  "सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा।"

9 - MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, नवीं घोषणा की गई है। पीएम ने कहा, "आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है।" 8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा। 

10 - 10वीं घोषणा को लेकर पीएम ने कहा, "सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है।" पीएम ने कहा, "अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब इंसपेक्टर को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड रेंडम अलॉटमेंट से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता।"

11 - इन्वॉयरमेंटल क्लीयरेंस की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेल्फ सर्टिफिकेशन को लेकर पीएम ने 11वां ऐलान किया। सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही कंसेन्ट अनिवार्य होगा। 

12 - पीएम ने कहा, "सरकार आप पर भरोसा करके सेल्फ सर्टिफिकेशन पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। लेबर डिपार्टमेंट की तरह पर्यावरण के रूटीन इंस्पेकशन समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा।" पीएम ने कहा, "कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है।" 

उन्होंने कहा, कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था। इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे।

इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है। अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं।"

Created On :   2 Nov 2018 1:53 PM GMT

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