मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कर सकती है पासपोर्ट में बदलाव

pm narendra modi govenment might do some changes in passports for proof of address
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कर सकती है पासपोर्ट में बदलाव
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कर सकती है पासपोर्ट में बदलाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पासपोर्ट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार का यह फैसला उन लोगों को चौंका सकता है, जो अभी तक पासपोर्ट को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला कुछ और नहीं बल्कि पासपोर्ट के आखिरी पेज को हटाने का है। पासपोर्ट के आखिरी पेज पर उसके धारक का पता लिखा होता है। इस फैसले के बाद पासपोर्ट को एड्रेस प्रूफ के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा।

विदेश मंत्रालय में इसी बावत एक प्रस्ताव पर इन दिनों चर्चा हो रही है, जिसमें पासपोर्ट के आखिरी पेज के हटाने की बात है। अगर मंत्रालय इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है तो आगामी दिनों में पासपोर्ट का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल पासपोर्ट के पहले पन्ने पर धारक का नाम, फोटो और कुछ अन्य जानकारियां दी गई होती हैं। मगर पते का ब्यौरा आखिरी पेज पर दिया जाता है।

एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट एंड वीजा डिविजन के काउंसर में नीति और वैधानिक मामलों के अंडर सेक्रेट्री सुरेंद्र कुमार ने मामले में जानकारी दी है। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यह बदलाव प्रभाव में तब सामने आ सकता है, जब अगली खेप के पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट के आखिरी पेज को खाली रखने का फैसला लिया गया है।

मंत्रालय पासपोर्ट के रंग में भी बदलाव कर सकता है। फिलहाल मंत्रालय ईसीआर श्रेणी में आने वाले लोगों को नारंगी (ऑरेंज) रंग के कवर वाले पासपोर्ट जारी करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन पासपोर्ट कैसा होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

पासपोर्ट के प्रकार...

- रेग्युलर पासपोर्ट का कवर अभी तक नेवी ब्लू कलर का है।
- नेवी ब्लू सामान्य यात्रा के लिए जारी किए जाते हैं, जिसमें छुट्टियां और कारोबार से संबंधी दौरे शामिल होते हैं।
- डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का कवर मैरून रंग का होता है। यह भारतीय राजनयिकों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है।
- ऑफिशियल पासपोर्ट का कवर सफेद होता है और उन लोगों को मिलता है, जो आधिकारिक काम-काज के दौरान भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- रेग्युलर पासपोर्ट होल्डर्स दो श्रेणियों में आते हैं।
- एक वह, जिन्हें इमिग्रेशन चेक (ईसीआर) की जरूरत होती है।
- दूसरे वह जिनके लिए यह अनिवार्य नहीं (ईसीएनआर) होता।

Created On :   12 Jan 2018 2:08 PM GMT

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