PNB घोटाला : बांबे हाईकोर्ट ने कहा- जांच अधिकारी के CDR को न किया जाए नष्ट

PNB scam probe officers CDR should not destroy
PNB घोटाला : बांबे हाईकोर्ट ने कहा- जांच अधिकारी के CDR को न किया जाए नष्ट
PNB घोटाला : बांबे हाईकोर्ट ने कहा- जांच अधिकारी के CDR को न किया जाए नष्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी के काल डेटा रिकार्ड(सीडीआर) को नष्ट न करें। भगौड़ा कारोबारी नीरव मोदी इस प्रकरण में मुख्य आरोपी है। न्यायमूर्ति अजय गड़करी ने मामले में आरोपी मितेन पंड्या की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में पांड्या ने दावा किया है कि सीबीआई ने अवैध रुप से उसे हिरासत में रखा है।

पंड्या मोदी की फायरस्टार कंपनी में पूर्व वित्तीय अधिकारी था। याचिका में पंड्या ने कहा है कि सीबीआई ने उसे सुबह 4 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया था लेकिन उसकी गिरफ्तारी शाम के समय  दिखाई गई है। और अगले दिन यानी पांच मार्च 2018 को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच से जुड़े जांच अधिकारी का काल डेटा रिकार्ड व प्रकरण को लेकर सीबीआई कार्यालय में प्रतिदिन की गई इंट्री को संभाल कर रखा जाए। याचिका पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने सीबीआई को इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

इस बीच पंड्या की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि मेरे मुवक्लि को गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया गया है। यह आपराधिक प्रक्रिया की धारा 57 के प्रावधानों के खिलाफ है। जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के  भीतर कोर्ट में पेश करना जरुरी है। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि जांच एजेंसी इस नियम का सख्ती से पालन करे। वहीं सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए दो सप्ताह तक समय दिया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

Created On :   20 Aug 2018 2:40 PM GMT

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