साधू के वेष 19 साल से छुपा बैठा था वारंटी, पुलिस ने भक्त बनकर दबोचा

Police arrested a absconding criminal hiding from about 19 years
साधू के वेष 19 साल से छुपा बैठा था वारंटी, पुलिस ने भक्त बनकर दबोचा
साधू के वेष 19 साल से छुपा बैठा था वारंटी, पुलिस ने भक्त बनकर दबोचा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। मारपीट सहित अन्य गंभीर वारदातों का फरार आरोपी साधू का वेष धारण कर 19 वर्षों से पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। जिसे गोहपारू पुलिस ने उसी अंदाज में भक्त बनकर धर दबोचा। पुलिस के अनुसार गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा निवासी राममोल तिवारी 40 वर्ष पिता रामजियावन के विरुद्ध जयसिंहनगर कोर्ट से वर्ष 2000 में अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। उसके विरुद्ध धारा 324, 323, 294, 506 के तीन अपराध दर्ज हैं।

पुलिस को इतनी जानकारी थी कि आरोपी साधू का रूप धारण कर कहीं रह रहा है, लेकिन कहां यह पता नहीं था। इस बीच मुखबिर से गोहपारू पुलिस को सूचना मिली कि सोमवार की रात 5-6 साधू बरहा गांव के काली मंदिर में रुके हैं, इनमें फरार आरोपी राममोल तिवारी भी हो सकता है। सूचना के बाद एसआई सुभाष दुबे के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक महेश झा, लोलर मिश्रा, रामानंद तिवारी व चालक हृदेश सिंह सिविल ड्रेस में मंदिर पहुंचे। साधूओं से प्रसाद लेने के बाद पूछा कि आपका नाम राममोल है, इस पर वह सकपका गया, संदेह पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूछताछ में उसने गुमराह करने का प्रयास करते हुए अपना नाम रामोलाचार्य बताया और कहा कि वृंदावन से आया है, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना असली नाम बताते हुए अपराध कबूल किया। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया।

 चचेरी बहन के साथ किया दुष्कृत्य
थाना क्षेत्र सिंहपुर के भानपुर में नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कृत्य का मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं पीड़ित के बड़े पिताजी का लड़का है। रिश्तों को तार-तार करने वाली यह घटना 12 मार्च की है, लेकिन इसकी रिापोर्ट थाने में सोमवार को दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार किशोरी के माता-पिता बाहर गए थे। छोटी बहन गांव में शादी के कार्यक्रम में गई थी। रात करीब 10-11 बजे आरोपी युवक गोपी विश्वकर्मा चार्जर लेने के बहाने दरवाजा खटखटाया। नहीं खोलने पर पीछे के रास्ते से घर में घुस गया और अकेली किशोरी के साथ दुष्कृत्य किया। रात में छोटी बहन के आ जाने पर पीछे के रास्ते से आरोपी भाग निकला। 16 तारीख की शाम माता-पिता के लौटने के बाद घटनाक्रम बताया और पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोपी गोपी के विरुद्ध धारा 376, 376 (2) एन, 450 ताहि एवं 5/6 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरु की गई है।

 

Created On :   18 March 2019 1:49 PM GMT

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