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शिक्षा विभाग से सवाल- स्कूली बच्चों के बैग का वजन कम करने क्या उठाए कदम?
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग से जानना चाहा है कि उसने स्कूली बच्चों के बैग का कम वजन करने की दिशा में कौन से कदम उठाए है। हाईकोर्ट ने विभाग को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता स्वाती पाटील की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में दावा किया गया है कि स्कूल बैग का वजन कम करने को लेकर कोर्ट की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों व सरकार की ओर से जारी किए गए शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील नितेश निवसे ने कहा हमने सूचना के अधिकार कानून के तहत स्कूल बैग को लेकर हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है वह दर्शाती है कि स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूली बैग का वजन कम करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाएं हैं। इसलिए इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप जरुरी है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने स्कूली शिक्षा विभाग को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   28 Oct 2018 12:45 PM GMT