जिया खान सुसाइड मामले में राबिया की याचिका खारिज

Rabiya Khans petition dismissed in jiyas Suicide case
जिया खान सुसाइड मामले में राबिया की याचिका खारिज
जिया खान सुसाइड मामले में राबिया की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दिवंगत फिल्म अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राबिया ने मांग की थी कि सीबीआई को फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे अभिनेता सूरज पंचोली के ब्लैकबेरी फोन के डेटा की जांच करने का निर्देश दिया जाए। जिया ने साल 2013 में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने  सूरज के खिलाफ जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। 

सूरज पंचोली के मोबाईल की जांच के लिए हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका 
न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर के सामने राबिया के आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान राबिया की ओर से पैरवी कर रहे वकील आबाद पोंडा ने कहा कि आज तकनीक का विकास इतना हो चुका है कि कई चीजे काफी अासान हो गई हैं। इसलिए सीबीआई को आरोपी सूरज के ब्लैकबेरी फोन को बिना पासवर्ड के खोलने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सीबीआई ने इस दिशा में जांच इसलिए बंद कर दी है, क्योंकि आरोपी उन्हें अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा है।

जिया खान आत्महत्या प्रकरण 
इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि इस विषय पर पहले एक बार सुनवाई हो चुकी है लिहाजा हम दोबारा इस बारे में विचार नहीं कर सकते। वहीं सीबीआई के वकील हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि इस मामले की जांच हो चुकी है और आरोपपत्र भी दायर हो चुका है। मुकदमे की सुनवाई जारी है। इसलिए अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। पहले भी इस मुद्दे को सुना जा चुका है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने राबिया की याचिका को खारिज कर दिया। 
 

Created On :   5 Dec 2018 3:36 PM GMT

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