महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरुरी कदम उठाना जारी रखे रेलवे - HC

Railway continue to take necessary steps to protect women - HC
महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरुरी कदम उठाना जारी रखे रेलवे - HC
महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरुरी कदम उठाना जारी रखे रेलवे - HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्य व पश्चिम रेलवे लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरुरी कदम उठाना जारी रखे। इससे पहले रेलवे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्त सुरेश कुमार ने कोर्ट बताया कि रेलवे प्रशासन नें लोकल ट्रेन के  महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही पैनिक बटन लगाया है। मुसीबत के समय महिलाएं इस बटन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों में सर्वेलेंस कैमरा लगाए गए है। महिला डिब्बे में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रेलवे पुलिसकर्मी समय-समय पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान भी चलाते है। रेलवे ने ‘सखी’नाम के सोशल मीडिया ग्रूप की शुरुआत भी की है। 

हाईकोर्ट ने लोकल ट्रेन में एक युवति के साथ साल 2011 में घटी छेड़छाड की घटना को लेकर छपी एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया था और इस मुद्दे को जनहित याचिका में परिवर्तित किया था। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा लेकर प्रभावी कदम उठाए है लेकिन वह महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में प्रभावी पहल जारी रखे। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया। 

Created On :   6 May 2019 2:34 PM GMT

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