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अब कॉलेज में रैली और जुलूस निकालने पर रोक
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। कॉलेज परिसरों में रैली, जलूस एवं निजी कार्यक्रमों पर पूर्णत: रोक रहेगी। उच्च शिक्षा आयुक्त नीरज मंडलोई ने नवीन अकादमिक सत्र में अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था एवं कैम्पस सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कॉलेज प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासकीय कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं के अतिरिक्त किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं देने के निर्देश भी प्राचार्यों को मिले हैं। छात्राओं के परिवार के किसी सदस्य को प्रवेश देना आवश्यक हो तो विधिवत पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश देने के लिए कहा गया है।
पालकों को देंगे विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने की सूचना
कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थित बढ़ाने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई विद्यार्थी लगातार दस दिन अनुपस्थित रहता है तो उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा। प्राध्यापकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। मशीन चालू नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. यू के जैन ने कहा कि नवीन अकादमिक सत्र में अध्यापन व्यवस्था एवं कैम्पस सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभाग से निर्देश मिले हैं, इनका पूर्णत: पालन किया जाएगा।
Created On :   4 July 2017 6:06 PM GMT