नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद

rapist got ten year sentenced in rape case from minor girl in chhindwara
नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद
नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले युवक को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसके वर्मा ने दोषी करार देते हुए दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपए का अर्थदंड, से दंडित किया।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश उईके ने बताया कि 1 फरवरी 2015 को कमल बेन (21) ने 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ छिंदवाड़ा लाकर उसे किराए के मकान में रखकर शारीरिक शोषण किया। नाबालिग पीडि़ता की शिकायत पर देहात थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले की चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसके वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कमल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपए अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपए का अर्थदंड, धारा 376 (2) एन में दस वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड, पाक्सो एक्ट में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

मछली के शिकारी को तीन साल की सजा
पेंच नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित तोतलाडोह जलाशय में मछलियों के अवैध शिकार करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए न्यायधीश ने तीन साल की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि बिछुआ के ग्राम कढैय़ा निवासी शिवपाल इवनाती द्वारा 7 जुलाई 2011 को पार्क की टीम ने तोतलाडोह जलाशय में मछली का शिकार करते हुए पकड़ा था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने शिवपाल को दोषी करार देते हुए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51 (1) में तीन साल का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड, धारा 26 (झ) में छह माह का कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

 

Created On :   1 Dec 2018 2:12 PM GMT

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