अब नहीं बदले जाएंगे 200 और 2000 रुपए के नोट: RBI

RBI said, Now Rs 200, Rs 500 and Rs 2000 notes Will be change
अब नहीं बदले जाएंगे 200 और 2000 रुपए के नोट: RBI
अब नहीं बदले जाएंगे 200 और 2000 रुपए के नोट: RBI

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए नोटों को लेकर कभी किल्लत तो कभी मिस प्रिंटिग की समस्या लगातार बनी हुई है। अब तक तो हर समस्या के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जिम्मेदारी लेती रही हैं और नोट बदलकर ग्राहकों नए नोट जारी कर देती है, लेकिन अगर आप महज डेढ़ साल पहले जारी हुए नोटो को सिर्फ बदलना चाह रहे हैं कि वो गंदे हो गए तो अब RBI आपकी मदद नहीं करेगी। दरअसल सरकार और RBI ने नोट एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं। RBI ने करंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में नहीं रखा गया है। RBI एक्ट के सेक्शन 28 के तहत कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला नोट रिफंड रूल्स में शामिल हैं।

मतलब साफ है कि अब RBI की ओर से जारी किए गए 200रु और 2000 रु के नोट अगर किसी वजह से गंदे या खराब हो जाएं तो इन्हें न तो बैंकों में जमा किया जा सकता है और न ही इन्हें बदला जा सकेगा।
 

क्या है एक्ट?

इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन नोटबंदी के बाद जारी किए गए 200 और 2,000 रुपए (साथ ही 500रु के नए नोटों) को जगह नहीं दी गई है।

गौरतलब है कि 2,000 और 500 रु का नोट 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद जारी किया गया था जबकि 200 रुपये का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था। 

अभी 2,000 रुपये के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं और आरबीआई ने अब 2,000 रुपये के नोट छापना बंद कर दिया है। ये बात 17 अप्रैल को इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष सी गर्ग ने बताई थी। 

 

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अभी नहीं बदले जाएंगे नोट

RBI के मुताबिक, नई सीरीज के नोट अगर गंदे हो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं तो अभी बैंकों में इन्हें नहीं बदला जा सकेगा। RBI ने कहा, "महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है। आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में संशोधन की जरूरत है। ऑफिशल गजट में बदलावों का नोटिफिकेशन होने के बाद एमजी (न्यू) सीरीज के कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली की जा सकती है।

बैंकों का क्या है कहना?

बैंकरों ने कहा कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। 

RBI को करना होगा बदलाव

200 और 2000 के नोट को लेकर आरबीआई को नियमों में बदलाव की जरूरत है। हालांकि, आरबीआई की ओर से 2017 में ही बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था। सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई को अभी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 में बदलाव करने होंगे, जिसका संबंध "खो गए, चोरी हुए, कटे-फटे या अशुद्ध नोटों की रिकवरी" से है। 

सरकार ने नहीं दी कोई सफाई

हालांकि, अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। ये साफ नहीं है कि सरकार जरूरी बदलाव को लेकर इतना समय क्यों ले रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सरकार जरूरी बदलाव करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा, एक्ट में बदलाव को लेकर जो भी जरूरी होगा, वो निश्चित ही किया जाएगा।

Created On :   14 May 2018 6:04 AM GMT

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