CLR से छीने नायब तहसीलदारों की भर्ती परीक्षा कराने के अधिकार

Right to conduct recruitment examination of nayab tehsildars in mp
CLR से छीने नायब तहसीलदारों की भर्ती परीक्षा कराने के अधिकार
CLR से छीने नायब तहसीलदारों की भर्ती परीक्षा कराने के अधिकार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन ने नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती परीक्षा कराने के अधिकार CLR यानि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंन्दोबस्त ग्वालियर से छीन लिए हैं। अब इन पदों पर भर्ती प्रमुख राजस्व आयुक्त कराएंगे।

ज्ञातव्य है कि नायब तहसीलदार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा कराने के लिए राज्य सरकार ने गत 19 अक्टूबर 2011 को मप्र जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम जारी किए थे।

इन नियमों में तृतीय श्रेणी कार्यपालिक के नायब तहसीलदार के पदों की संख्या 594 बताई गई तथा इनमें से 60 प्रतिशत पद CLR द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर भरने का प्रावधान था। इस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में नियमों में कहा गया था कि एक लिखित परीक्षा होगी जो आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर द्वारा प्रतिवर्ष या ऐसे अंतरालों में, ऐसी तारीख या तारीखों को और ऐसे स्थानों पर जो आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त निश्चित करें, संचालित की जाएगी।

परन्तु सात साल बाद यह प्रावधान नियमों में संशोधन कर हटा दिया गया है तथा CLR से प्रतियोगी परीक्षा  कराने के अधिकार छीन लिए गये हैं। अब यह प्रतियोगी परीक्षाएं आयुक्त प्रमुख राजस्व कार्यालय द्वारा आयोजित होगी तथा वे इस परीक्षा को या तो मप्र लोक सेवा आयोग या व्यापम अथवा MP Online के माध्यम से कराएंगे।

भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के आयुक्त एम सेल्वेन्द्रम ने मामले में कहा है कि ‘‘कार्य आवंटन नियमों के अनुसार नायब तहसीलदारों के नियुक्तिकत्र्ता अधिकारी एवं उनकी स्थापना देखने का काम प्रमुख राजस्व आयुक्त के पास है। इसीलिए नियमों में संशोधन कर नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती परीक्षाएं कराने का अधिकार भी प्रमुख राजस्व आयुक्त को दे दिया गया है। अब वे ही ये परीक्षाएं कराएंगे।’’

Created On :   19 April 2018 9:11 AM GMT

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