प्रद्युम्न के पिता बोले - 'हत्या की जांच अहम मोड़ पर है जमानत रद्द हो'

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प्रद्युम्न के पिता बोले - 'हत्या की जांच अहम मोड़ पर है जमानत रद्द हो'
प्रद्युम्न के पिता बोले - 'हत्या की जांच अहम मोड़ पर है जमानत रद्द हो'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुग्राम के प्रद्यु्म्न मर्डर केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पिंटो परिवार को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। जमानत के खिलाफ प्रद्युम्न ठाकुर के परिवार ने याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को पिंटो परिवार को इस केस में अग्रिम जमानत दे दी थी। साथ ही जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने पिंटो परिवार के बिना इजाजत देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी और उन्हें जांच में सहयोग करने का आदेश दिए गए थे। 

"जांच अहम मोड़ पर है जमानत रद्द हो"


प्रद्युम्न ठाकुर के वकील ने पिंटो परिवार की अग्रिम जमाानत के खिलाफ दायर याचिका में कहा था कि पिंटो परिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द किया जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा था कि जांच अहम मोड़ पर है और पिंटो परिवार की भूमिका को खारिज नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने ये भी कहा था कि इस मामले में पिंटों परिवार की भूमिका की जांच जरूरी है, इसलिए पिंटो परिवार को हाईकोर्ट से मिली राहत को रद्द किया जाए।

बस कंडक्टर को मिल चुकी है राहत


प्रद्युम्न केस में गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बनाए गए आरोपी कंडेक्टर अशोक को अदालत ने जमानत दे चुकी है। हालांकि अदालत ने जमानत मंजूर करने के साथ ही अशोक को सीबीआई जांच में सहयोग करने और शहर छोड़ने से पहले पुलिस को सूचित करने की हिदायत भी दी है। 

वहीं इस मामले में सीबीआई की जांच में स्कूल का ही 11वीं क्लास का छात्र आरोपी पाया गया है जिसके बाद सभी सकते में हैं साथ ही सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि 8 सितंबर 2016 को रेयान स्कूल में सेकंड क्लास में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के वॉशरूम में गला काटकर कर हत्या कर दी गई थी।

Created On :   1 Dec 2017 2:48 AM GMT

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