सहारा को ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ चार लाख रू. के परिवाद पारित

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सहारा को ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ चार लाख रू. के परिवाद पारित

डिजिटल डेस्क,छतरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा कोऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ चार परिवाद पारित किए हैं। इन चारों परिवादों में फोरम ने चार लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिवस के अंदर देना होगी। इसके साथ ही उक्त राशि का ब्याज भी देना होगा। आवेदकों को मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय भी दिया जाएगा।
बुढ़ापे की जरूरतों के लिए जमा की थी राशि
जिला उपभोक्ता फोरम में एक 86 वर्षीय वृद्ध ने भी सहारा कोआपरेटिव सोसायटी के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। इन वृद्ध ने यह राशि अपनी जरूरतों में कटौती करके सहारा में जमा इस उद्देश्य से की थी कि बुढ़ापे में इलाज सहित अन्य जरूरतों के  काम आएगी लेकिन सहारा द्वारा राशि देने से इंकार कर दिया। शहर के नरसिंहगढ़ पुरवा निवासी गिरजानंदन चतुर्वेदी (86) ने सहारा कोऑपरेटिव सोसायटी में सहारा एम  बेनीफिट योजना के तहत प्रतिमाह दो हजार रुपए 60 माह तक जमा किए थे। परिपवक्वता अवधि के बाद यह राशि दो लाख 13 हजार 70 रुपए मिलना थी। गिरजानंदन चतुर्वेदी ने जब सटई रोड स्थित बेहर के हनुमान मंदिर के पास सहारा कार्यालय में संपर्क किया तो सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के बाद राशि देने से इंकार कर दिया। इस पर इन्होंने पहले वकील से नोटिस भिजवाया, इसके बाद भी जब राशि नहीं मिली तो 19 नवंबर 18 को गिरजानंदन चतुर्वेदी ने सहारा के शाखा प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा, निशा गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सहारा कोपरेटिव सोसायटी के शाखा प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश दिया कि आदेश पारित होने के 45 दिवस के भीतर दो लाख 13 हजार 70 रुपए मय 7 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से अदा करें। इसके साथ ही दो हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपए वाद व्यय भी प्रदान करें।
व्यापारी की भी नहीं लौटाई रकम
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक अन्य आदेश में व्यापारी आशीष असाटी की रकम अदा करने का आदेश सहारा कोपरेटिव सोसायटी के डायरेक्टर जनरल अलीगंज लखनऊ, डिप्टी डायरेक्टर एमपी नगर भोपाल, रीजनल मैनेजर नौगांव रोड छतरपुर और सेक्टर मैनेजर मऊ दरवाजा छतरपुर को दिए हैं। असाटी मोहल्ला निवासी आशीष असाटी ने सहारा वाय सिलेक्ट योजना के तहत 14 जनवरी 16 को सहारा कोपरेटिव सोसायटी में 65 हजार रुपए जमा किए थे। एक साल बाद यह रकम 70 हजार 850 रुपए मिलना थी। आशीष असाटी ने जब रकम लेने का प्रयास किया तो सहारा कोपरेटिव सोसायटी के पदाधिकारियों ने रकम लौटाने में आनाकानी की। इस पर इन्होंने पहले नोटिस भिजवाया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ताफोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा और निशा गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए सहारा कोपरेटिव सोसायटी के अधिकारियों को दोषी पाया। इस पर आदेश दिया कि आशीष असाटी को 70 हजार 850 रुपए 1 मार्च 17 से रकम अदायगी तक 7 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से अदा करें। इसके साथ ही दो हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और एक हजार रुपए वाद व्यय भी अदा किया जाए।

 

Created On :   13 March 2019 2:12 PM GMT

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