हाईकोर्ट का आदेश ; सुरक्षा इंतजाम के साथ मप्र में दिखायें 'पद्मावत'

हाईकोर्ट का आदेश ; सुरक्षा इंतजाम के साथ मप्र में दिखायें 'पद्मावत'

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत को लेकर मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। करणी सेना के विरोध के चलते विवादों में घिरी फिल्म पद्मावत के मध्यप्रदेश में प्रदर्शन का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि फिल्म एमपी में रिलीज होगी और इसके लिए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो सुरक्षा प्रदान करे।

फिल्म बनाने वाली निर्माता कंपनी की याचिका पर अपना फैसला शनिवार को सुनाते हुए जस्टिस वन्दना कसरेकर की बेंच ने सरकार को कहा है कि फिल्म के प्रदर्शन के लिए जरूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के 200 मीटर के दायरे में किसी को भी हथियार ले जाने की इजाजत न दी जाए। इस अंतरिम आदेश के साथ अदालत ने सरकार को मामले पर जवाब पेश करने का निर्देश देकर अगली सुनवाई इस माह के अंतिम सप्ताह में तय की है।

मुंबई की वायकॉम 18 मीडिया प्राईवेट लिमिटेड की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उसने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में फिल्म पद्मावत बनाई है। करणी सेना के विरोध के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में फिल्म का प्रदर्शन करने का एलान किया था।

कंपनी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक को अनुचित ठहराया था। इसके बाद भी सम्भावित खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के किसी भी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में फिल्म का प्रदर्शन न होने से याचिकाकर्ता कंपनी को नुकसान हो रहा है। इन आधारों के साथ मप्र में फिल्म के प्रदर्शन न होने पर यह याचिका दायर की गई थी।

मामले पर बीते गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील किशोर श्रीवास्तव, वकील शशांक वर्मा और सेन्ट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील नमन नागरथ, वकील हर्ष पाराशर व हिमांशु मिश्रा ने दलीलें रखीं। करीब डेढ़ घण्टे तक हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के 200 मीटर के दायरे में किसी को भी हथियार ले जाने की इजाजत न दी जाए।

Created On :   3 Feb 2018 12:50 PM GMT

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