जस्टिस लोया की मौत से संबंधित दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंपे सरकार: SC

SC ordered to provide documents of loya case to petitioners
जस्टिस लोया की मौत से संबंधित दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंपे सरकार: SC
जस्टिस लोया की मौत से संबंधित दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंपे सरकार: SC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की हुई संदिग्ध मौत संबंधी सभी दस्तावेज उन याचिकाओं को मुहैया कराए जो उनकी मौत से जुड़ी परिस्थियों की स्वंतत्र जांच की मांग कर रहे हैं। न्यायाधीश अरुण मिश्रा और एम एम शांतनागौदर की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने बी एच लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित मौत से संबंधित दस्तावेजों को सीलबंध लिफाफे में न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायमूर्ति ने उक्त आदेश देते हुए सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में अब अगले मंगलवार को सुनवाई होगी।


अगले मंगलवार को सुनवाई

महाराष्ट्र सरकार की ओर से मामले में पैरवी कर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने पीठ से कहा कि सील बंद लिफाफे में दिए गए दस्तावेजों में कुछ गोपनीय साम्रगी भी है, जो जनता के साथ साझा नहीं की जा सकती है। क्योंकि याचिकाकर्ताओं मंफ बंधुराज लोणे पत्रकार और एक कांग्रेस नेता भी है।जिनके साथ यह साम्रगी साझा नही की जा सकता हैं। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि जस्टिस लोया का मामला गंभीर है और इस मामले में याचिकाकर्ताओं सब कुछ जानकारी होनी चाहिए।

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एक तरफा के बजाय द्विपक्षीय सुनवाई की आवश्यकता

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को गंभीर मामला करार देते हुए कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मामले में एक तरफा के बजाय द्विपक्षीय सुनवाई की आवश्यकता है। साथ ही पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को 15 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के अलावा उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई नही हो सकी।


बता दें कि जस्टिस बीएच लोया की 1 दिसंबर 2014 को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। गुजरात के इस चर्चित मामले में बीज अध्यक्ष अमित शाह समेत गुजरात पुलिस के कई आला अधिकारियों के नाम आए थे। इस मामले में अमित शाह को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया था। हालांकि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को क्लीन चिट देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

Created On :   16 Jan 2018 2:12 PM GMT

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