सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह और हलाला याचिका पर जल्दी सुनवाई से किया इनकार

sc rejects plea on early hearing against polygamous and halala
सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह और हलाला याचिका पर जल्दी सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह और हलाला याचिका पर जल्दी सुनवाई से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीन तलाक के बाद अब मुस्लिम बहुविवाह और हलाला पर मुद्दा गहराने लगा है। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बहुविवाह और हलाला के विरुद्ध दायर याचिका दायर की थी और मामले में जल्दी सुनवाई के लिए निवेदन भी किया था। मामले में सोमवार को कोर्ट ने जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले की सुनवाई ग्रीष्म काल में रखी जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क रखा कि तीन तलाक की सुनवाई इन्हीं दिनों रखी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे सवैंधानिक पीठ के पास भेज दिया था।

आवेदन में कहा गया कि बहुविवाह और हलाला प्रथा को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दें, क्योंकि मुस्लिम पर्सशन लॉ आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए, जबकी शरीयत इसे मान्यता देता है। भारतीय दंड संहिता,1860 के प्रावधान सभी नागरिकों पर समान लागू होते है। याचिका में बताया गया है कि बहुविवाह का प्रचलन इसलिए शुरु हुआ था कि युद्ध में मारे गए उनके पति के बाद महिलाओं और बच्चों को आसरे की जरुरत थी। इसके बाद यह व्यवस्था, प्रथा में बदल गई।

Created On :   16 April 2018 12:05 PM GMT

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