गणपति विसर्जन में जमकर बजेगा लाउडस्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

SC stays Bombay High Court order to ban the use of loudspeakers
गणपति विसर्जन में जमकर बजेगा लाउडस्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
गणपति विसर्जन में जमकर बजेगा लाउडस्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बाम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान कल लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की बेंच ने इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किये, जिनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने एक सितंबर को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इन सभी से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमों में हाल ही में किये गये संशोधन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस संशोधन के जरिये त्यौहार का सत्र शुरू होने से पहले ही मुंबई के 1573 अधिसूचित ‘शांत क्षेत्रों’ को खत्म कर दिया गया था।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट  ने इन नियमों पर रोक लगाकर गलती की है जो नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, "यदि इन अखिल भारतीय स्तर के नियमों पर इसके भाव के अनुरूप अमल किया गया तो आप एक छोटे क्लीनिक, स्कूल या अदालत परिसर के आसपास भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो पूरे देश को ही शांत क्षेत्र बना देगा।"

सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा कि इन नियमों पर रोक लगाना न्यायोचित था। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले ऐसी रोक लगा चुका है। बेंच ने सिंह से जानना चाहा कि यदि इस प्रतिबंध को हटा लिया जाए तो राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार जुलूस के साथ लाउडस्पीकर बजाकर गणेश विसर्जन की अनुमति देगी। मेहता ने कहा कि यदि इन नियमों पर सख्ती से अमल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के लॉन में भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेगी।

Created On :   4 Sep 2017 6:37 PM GMT

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