केरल बाढ़ : स्कूली बच्चों ने चाय बेचकर जुटाए 51 हजार, ट्रेडमार्क उल्लंघन की दोषी कंपनी भी देगी डेढ़ करोड़

School children earn 51000 by selling tea for help of Kerala
केरल बाढ़ : स्कूली बच्चों ने चाय बेचकर जुटाए 51 हजार, ट्रेडमार्क उल्लंघन की दोषी कंपनी भी देगी डेढ़ करोड़
केरल बाढ़ : स्कूली बच्चों ने चाय बेचकर जुटाए 51 हजार, ट्रेडमार्क उल्लंघन की दोषी कंपनी भी देगी डेढ़ करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए औद्योगिक घराने, स्वयंसेवी संगठनों व मंदिर ट्रस्टों की तरफ से लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है पर इस बीच लातूर जिले के स्कूली बच्चों द्व्रारा 51 हजार रुपए की मदद बेमिसाल है। लातूर के अहमदपुर के डॉ हरिवंश राय बच्चन विद्यालय के इन छात्रों ने यह पैसा स्कूल में चाय बेच कर जुटाए। शुक्रवार को इन बच्चों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें चेक सौपा। केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर ओर से मदद के लिए हाथ उठे हैं। आर्थिक मदद के अलावा लोगों ने कपड़े, दवाओं सहित अन्य जरूरी चीजे केरल भेजी हैं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी लोगों से केरल की मदद करने की अपील की थी। इसको देखते हुए हरिवंश राय बच्चन स्कूल के इन छोटे-छोटे छात्रों ने स्कूल में चाय का स्टाल शुरु कर 51 हजार रुपए की कमाई की और इस धनराशि को सीएम फंड के लिए सौंप दिया। स्कूल के छात्र हरिओम मुसळे, विश्वांभर मुलगीर, संजय केंद्रे व शुभम चित्ते ने मदद राशि का चेक मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर मुख्यमंत्री को सौपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन बच्चों से बातचीत करते हुए उनकी सहृदयता कि तारीफ की। इस मौके पर विधायक विनायक पाटील व स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष निवृत्ती यादव और शिक्षक हरिनारायण साबदे, नारायण केरले, परमेश्वर जगताप, धोंडिराम परांडे आदि मौजूद थे। 

ट्रेडमार्क उल्लंघन की दोषी कंपनी बाढ राहत कोष में जमा करे डेढ़ करोड़: हाईकोर्ट
उधर बांबे हाई कोर्ट ने एक दवा कंपनी को ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में दोषी पाने के बाद सजा देते हुए केरल के बाढ़ राहत कोष में डेढ़ करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। बीते 28 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि गल्फा लैब नाम की आरोपी कंपनी कई कंपनियों के रजिस्टर्ड उत्पादों का उत्पादन कर ट्रेडमार्क नियम का उल्लंघन कर रही है, ऐसे में उसे दोषी मानते हुए केरल के बाढ़ राहत कोष में डेढ़ करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया जाता है। अदालत ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल द्वारा गल्फा लैबरेटरी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रही थी।

ग्लेनमार्क का आरोप था कि गल्फा अपने चिकित्सीय क्रीम के उत्पादन में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रही है। इस आरोप के पक्ष में ग्लेनमार्क की दलीलों और पेश किए गए सबूतों पर संतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने गल्फा लैबरेटरी को आदेश दिया कि वह ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को डेढ़ करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करे। कोर्ट के इस निर्णय पर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने आग्रह करते हुए कहा कि अगर संभव हो तो अदालत गल्फा लैबरेटरी द्वारा जमा होने वाली जुर्माने की राशि को किसी एनजीओ के खाते में जमा करा दे। इस अनुरोध पर सुनवाई कर रहे जस्टिस कथावल्ला ने गल्फा लैबरेटरी को आदेश दिया कि वह केरल सरकार के बाढ़ राहत कोष में जुर्माने स्वरूप डेढ़ करोड़ रुपए की राशि जमा करे। 

Created On :   31 Aug 2018 3:28 PM GMT

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