शिक्षिका के गले में खुरपी घोंपने वाले स्कूल संचालक को 10 साल की जेल

School operator who attacked on teacher was sentenced to 10 years jail
शिक्षिका के गले में खुरपी घोंपने वाले स्कूल संचालक को 10 साल की जेल
शिक्षिका के गले में खुरपी घोंपने वाले स्कूल संचालक को 10 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, सतना। रुपए के विवाद में शिक्षिका के गले में खुरपी मारकर हत्या का प्रयास करने के एक मामले में जुर्म साबित पाए जाने पर सत्र अदालत ने आरोपी संचालक को 10 साल के कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश आरके सोनी की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए 7 हजार रुपए आहत को दिए जाने का आदेश भी दिया है।

मांगे थे पचास हजार रुपए 
प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि आरोपी शहर के बरदाडीह इलाके में रामदेशिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय चलाता था, जहां रेनू सिंह शिक्षक थीं। आरोपी ने विद्यालय के कमरों के निर्माण के लिए आहत से 50 हजार रुपए मांगे थे, लेकिन उसने देने से इंकार कर दिया। संचालक ने इसी बात पर 29 अगस्त 2011 को शिक्षिका को क्लास से गले में रस्सी बांध कर घसीटा और कमरे में ले जाकर लोहे की खुरपी गले में मार दिया। इतना ही नहीं आरोपी शिक्षिका को कमरे में बंद करके मौके से फरार हो गया। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर साथी शिक्षकों ने दरवाजा खोला और आहत के घर वालों को सूचना दी।

रीवा में हुआ था इलाज
आहत शिक्षिका को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रीवा रेफर कर दिया गया। सूचना पर कोलगवां थाना पुलिस ने भादवि की धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र अदालत में पेश किया। सत्र अदालत ने हत्या की नियत से गले में खुरपी घोपने का जुर्म साबित पाए जाने पर आरोपी हरिनारायण चतुर्वेदी पिता मोहनलाल निवासी अमिलिया कोठी हाल बरदाडीह को भादवि की धारा 38 में जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की आरे से जीपी रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

5 घंटे ठप रहा सतना-मैहर स्टेट हाइवे
मैहर -सतना के स्टेट हाइवे पर लोहरौरा रेलवे क्रासिंग के पास यहां चेक पोस्ट की आड़ में कामर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की अनाधिकृत वसूली के खिलाफ बुधवार को हालात उस वक्त बिगड़ गए, जब भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभिषेक तिवारी अंशू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर चक्काजाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कलेक्टर डा.सत्येन्द्र सिंह एक बार फिर से विवादित चेकपोस्ट में टोल वसूली पर रोक लगा दी है। 2 माह में ये दूसरा मौका है,जब विरोध की वजह से जिला प्रशासन ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम द्वय पीएस त्रिपाठी और साधना परस्ते ने एमपीआरडीसी के अफसरों के साथ तिरुपति बिल्डिकॉन प्रबंधन को 7 मार्च को मय दस्तावेज तलब किया है।

 

Created On :   7 March 2019 8:50 AM GMT

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