30 दिनों में होगा केंद्र चालकों के खिलाफ मिली शिकायतों का निपटारा 

Settlement of complaints against the centre drivers will be done in 30 days
30 दिनों में होगा केंद्र चालकों के खिलाफ मिली शिकायतों का निपटारा 
30 दिनों में होगा केंद्र चालकों के खिलाफ मिली शिकायतों का निपटारा 

डिजिटल डेस्क,मुंबई। आपले सरकार सेवा केंद्र के माध्यम से केंद्र चलाने वालों के खिलाफ निजी व्यक्ति और किसी संस्था से शिकायत मिलने पर प्राथमिक निराकरण ग्राम पंचायत स्तर पर करना होगा। शिकायत मिलने पर गांवों के ग्राम सेवकों को शिकायतकर्ता का पक्ष सुनकर के 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। संबंधित फैसले के खिलाफ शिकायकर्ता और केंद्र चालक 7 दिनों में गट विकास अधिकारी के पास अपील कर सकेंगे। ग्राम सेवकों को अपने फैसले में उल्लेख करना होगा कि शिकायकर्ता को अपील का अधिकार रहेगा।

प्राप्त अपील पर गट विकास अधिकारी को 30 दिनों में फैसला करना होगा। गट विकास अधिकारी का फैसला स्वीकार करना शिकायतकर्ता के लिए अनिवार्य रहेगा। प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग की तरफ से केंद्र चालकों के अनुशासन के बारे में दिशा निर्देश के संबंध में शासनादेश जारी किया गया। इसके मुताबिक यदि केंद्र चालकों के काम को लेकर ग्राम सेवक शिकायत करते हैं तो उस शिकायत का प्राथमिक निराकरण गट विकास अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा।

गट विकास अधिकारी को शिकायतकर्ता की समस्या को जान करके 30 दिनों में फैसला करना होगा। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता और केंद्र चालक 7 दिनों के भीतर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) के खिलाफ अपील करने की अनुमति होगी। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपील की शिकायत मिलने के बाद 30 दिनों में अंतिम फैसला करना होगा। 

Created On :   22 April 2018 12:51 PM GMT

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