7 वर्षीय बालिका के साथ नाबालिग भाई ने किया दुष्कर्म

Seven year girl rape by minor brother, condition of victim is serious
7 वर्षीय बालिका के साथ नाबालिग भाई ने किया दुष्कर्म
7 वर्षीय बालिका के साथ नाबालिग भाई ने किया दुष्कर्म

डिजिटल डेस्क,सतना। अमदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्षीय बालिका को रिश्ते के नाबालिग भाई ने हवस का शिकार बना लिया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए कटनी ले जाया गया, जहां डाक्टर ने जबलपुर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर  किशोर को हिरासत में ले लिया है।

घर पर अकेली थी पीड़ित

टीआई अरूण मर्शकोले ने बताया कि शाम को लगभग साढ़े 5 बजे बालिका घर पर अकेली थी, तब पास में ही रहने वाला 13 वर्षीय किशोर वहां आ गया और उसके साथ  ज्यादती करने लगा। कुछ देर बाद आरोपी वहां से चम्पत हो गया। उधर जब पीड़िता के माता-पिता वापस आए तो उसकी हालत देखकर घबरा गए, तुरंत ही किसी वाहन उपचार के लिए जिला अस्पताल कटनी ले गया, जहां बच्ची ने आपबीती सुनाई तो सबके होश उड़ गए। डॉक्टर के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया तो महिला अधिकारी ने अस्पताल जाकर बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 376 (2)(एफ), 376(ए)(बी) और पाक्सो एक्ट की धारा-5 (एम)(एन)/6 के तहत कायमी कर डायरी अमदरा थाने भेज दी। यहां पर मुकदमा पंजीबद्ध कर एक टीम पीड़िता व उसके परिजन के पास भेज दी गई तो दूसरी टीम ने गांव जाकर आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया है कि पीड़िता को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है, फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

गांजे के दो अलग-अलग मामलों में आरोपितों को सश्रम कारावास

जिले के सलेहा व अजयगढ़ में गांजा रखने व लगाने के दो अलग-अलग मामलों में विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पन्ना अमिताभ मिश्रा द्वारा सुनाये गये फैसलों में दोनों ही मामलों विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2017 व विशेष प्रकरण क्रमांक 03/2017 के आरोपितों क्रमश: घसोटी लाल उर्फ घोषी चौरसिया व संतोष  को दोषसिद्ध पाते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोनों ही मामलों में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जीतेन्द्र सिंह बैस द्वारा मामलों के संबध में बताया गया है कि निर्णीत हुआ पहला मामला जिले के सलेहा थाना क्षेत्र का है। 
 

Created On :   2 Aug 2019 2:06 PM GMT

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