शिवराज कैबिनेट का फैसला, 12 साल तक की लड़की से रेप पर फांसी की सजा

shivraj cabinet ordered for death in case of rape with under 12 years minor
शिवराज कैबिनेट का फैसला, 12 साल तक की लड़की से रेप पर फांसी की सजा
शिवराज कैबिनेट का फैसला, 12 साल तक की लड़की से रेप पर फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 27 नवंबर सोमवार से शुरु होने से पहले शिवराज कैबिनेट ने नाबालिगों से रेप के मामले में बड़ा फैसला लिया है। रविवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में 12 साल से कम उम्र की नाबालिगों से रेप करने वालो को फांसी की सजा दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद नाबालिग के रेप पर फांसी की सजा देने का फैसला करने के मामले में एमपी पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही सरकार ने रेप के आरोपियों के जमानत की राशि एक लाख रुपए कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में द्वितीय अनुपूरक बजट, सरदार सरोवर प्रस्ताव सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। 

गौरतलब है कि 27 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में गैंगरेप के चलते कांग्रेस ने विधानसभा सचिवालय में काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा इन मुद्दो पर सरकार के घिरने के डर से कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। 

कैबिनेट के फैसले -

  •  12 साल या उससे कम की लड़कियों से रेप या गैंगरेप के आरोपी को फांसी
  •  2017-18 के द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी
  •  पंचायत सचिव निकायकर्मी को महंगाई भत्ता l छठवां वेतनमान वालों को 3% और 7 वां वेतनमान वालों को 1%.
  •  पुलिस में अजजा के रूप में आरक्षण मंजूर
  • आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता वाला प्रस्ताव मंजूर, सीएम इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे
  • सरदार सरोवर का प्रस्ताव मंजूर
  •  कौशल विकास व रोजगार निर्माण को मर्ज करने को मंजूरी
  •  सीएस ऑफिस में पीएस के लिए मंजूरी
  •  निजी विवि के स्थापना के तीनों प्रस्ताव स्वीकृत
  •  जन सुरक्षा विधेयक को मिली स्वीकृत
  •  376 a  और 376 da के रूप में संशोधन
  •  लोक अभियोजन की सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत हावी नहीं होगी
  •  निजी विद्यालय 10 प्रतिशत फीस बढ़ा सकेंगे
  •  इससे अधिक के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा फैसला
     

Created On :   26 Nov 2017 1:52 PM GMT

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