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बाघिन अवनि प्रकरण, शूटर ने जमा नहीं किए हथियार, दो बार भेजा गया समन
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाघिन अवनि शिकार मामले में अब तक आरोपी के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। दो बार समन भेजने के बावजूद शूटर ने हथियार जमा नहीं किये गए हैं। अवनि की हत्या मामले में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की रिपार्ट में शूटर असगर अली खान को तीन कानूनों के उल्लंघन का दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें द वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट 1972 भी शामिल है। इसके बावजूद महाराष्ट्र वन विकास कार्पोरेशन मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है।
दो बार भेजा गया समन
दो बार समन भेजने के बावजूद हथियार नहीं जमा कराने वाले शूटर असगर अली को एफडीसीएम तीसरा समन भेजने की तैयारी में है। जानकारों का मानना है कि अली सिर्फ वारंट जारी होने से बचने के लिए हथियार जमा कराने की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। 2 नवंबर को पाढरकवड़ा के बोराटी जंगल में अवनि को गोली मारी गई थी। मामले पर शुरू हुआ विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। विवाद को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए 8 नवंबर दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। अवनि की मौत के पचास दिन बाद भी बैलेस्टिक सैंपल नागपुर के रीजनल फाॅरेसिंक साइंस लैबोटरी में पड़ा है। हथियारों के बगैर इनकी जांच संभव नहीं है। मामले में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए पर्यावरणविदों का कहना है कि सारी कवायद मामले को दबाने और कोई कार्रवाही नहीं किए जाने के लिए हो रही है।
एक सप्ताह की मांगी मोहलत
एफडीसीएम के जांच अधिकारियों ने शूटर अगसर अली खान को अवनि पर गोली चलाने व ट्रैंक्वलाइज किए जाने के लिए उपयोग किए गए हथियार जमा करने के लिए दो बार समन जारी किया। लेकिन दोनों ही मामले में अली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पहला समन 29 नवंबर को अली के घर भेजा गया और उसके घर पर नहीं मिलने पर प्रवेशद्वार पर चिपका दिया गया। इसके बाद अली ने वादा किया था कि तेलंगाना चुनाव के बाद वह हथियार पुलिस को सौंप देगा। अली को चुनाव के बाद दूसरा समन जारी कर 15 दिसंबर तक हथियार जमा करने को कहा गया। अब जब कि तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। एफडीसीएम को हथियार नहीं मिले हैं। वनविभाग के स्रोत के अनुसार अली ने विभाग को ई-मेल भेजकर एक सप्ताह और की मोहलत मांगी है।
Created On :   21 Dec 2018 8:50 AM GMT