सोलापुर युनिवर्सिटी बना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर विश्वविद्यालय, डॉ. पंजाबराव मेडिकल कॉलेज की सीटे बढ़ीं

Solapur University known as Punyashlok Ahilyadevi Holkar University
सोलापुर युनिवर्सिटी बना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर विश्वविद्यालय, डॉ. पंजाबराव मेडिकल कॉलेज की सीटे बढ़ीं
सोलापुर युनिवर्सिटी बना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर विश्वविद्यालय, डॉ. पंजाबराव मेडिकल कॉलेज की सीटे बढ़ीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सोलापुर युनिवर्सिटी को अब पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। शनिवार को राज्य सरकार ने सोलापुर युनिवर्सिटी के नाम विस्तार के संबंध में निर्णय किया है। राज्य के उच्च व तकनीकि शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने मंत्रालय में आयोजिजत एक बैठक में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 31 मई 2018 को अहिल्या देवी होलकर की जंयती के मौके पर युनिवर्सिटी में एक उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में धनगर समाज विकास परिषद के अध्यक्ष गणेश हाके,राष्ट्रीय समाज पक्ष के महासचिव बाला साहेब दोड़तले व शिवा महिला आघाड़ी की अध्यक्ष वैशाली लाठे सहित अन्य लोग मौजूद थे।

पिछले दिनों सोलापुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अहिल्याबाई होल्कर विश्वविद्यालय करने की मांग की गई थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया था। सरकार ने इसके लिए के एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद नामविस्तार को लेकर फैसला किया है। जिसे सरकार ने सभी पक्षों में सामंजस्य को देखते हुए मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा सोलापुर रेलवे स्टेशन को श्री सिध्देश्वर रेलवे टर्मिनस करने से जुड़ा प्रस्ताव रेलवे प्रशासन को भेज दिया गया है। इस बीच सोलापुर में महात्मा बसवेश्वर का भव्य राष्ट्रीय स्मारक बनाने की भी घोषणा की गई।

डॉ.पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के एमडी इन पैथालाजी पाठक्रम की सीटे बढी
केंद्र सरकार ने अमरावती के डॉ. पंजाबराव उर्फ भाउसाहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पढाए जानेवाले एमडी इन पैथालाजी  स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटे दो से सात करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी कालेज को साल 2018-19 के शैक्षणिक सत्र के लिए बढी हुई सीटों में नियमों के तहत प्रवेश को मंजूर प्रदान की है। कालेज को इन सीटों पर मैरिट के आधार पर व दाखिले को लेकर तय किए गए नियमों के तहत प्रवेश देना होगा। फीस को लेकर भी कालेज को  महाराष्ट्र एज्युकेशन इंस्टिटूयशन (प्रोहिबिशन आफ कैपिटेशन फीस) एक्ट 1987 के प्रावधानों का पालन करना होगा। 
 

Created On :   20 May 2018 10:29 AM GMT

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