सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: CBI कोर्ट से सभी आरोपी दोषमुक्त

Special CBI court can give the decision on Friday in connection with the fake encounters case
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: CBI कोर्ट से सभी आरोपी दोषमुक्त
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: CBI कोर्ट से सभी आरोपी दोषमुक्त
हाईलाइट
  • विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने सुनाया फैसला
  • 13 साल पुराने माामले में सभी आरोपी बरी
  • सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में विशेष अदालत का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष सीबीआई कोर्ट गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी बीवी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी  एनकाउंटर केस में CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में अब तक कोर्ट में 210 लोगों की गवाही हो चुकी हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने अपने रिटायरमेंट से पहले बड़ा फैसला सुनाया है।

13 साल पुराना है मामला
सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस साल 2005 में हुआ था आज इस केस को 13 साल हो चुके हैं। इस केस से जुड़े अनेक गवाहों, आरोपियों और जांचकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें पूरी घटना याद भी नहीं है। इस केस की सुनवाई में उस समय नया मोड़ आया, जब एक जांचकर्ता ने कहा कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और तीनों की हत्या की साजिश भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने रची थी। इन दोनों नेताओं का भ्रष्ट नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और गैंगस्टरों से संबंध था।

सभी आरोपी बरी
दिसंबर महीने की शुरुआत में आखिरी दलीलें पूरी किए जाने के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने कहा था कि वह इस मामले में 21 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। इस मामले में ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान के कनिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी थे। वहीं इससे पहले मामले में अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र में नामजद 38 लोगों में 16 को सबूतों के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया था, इनमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पी सी पांडे और गुजरात पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डीजी वंजारा शामिल हैं। आज 22 बाकि आरोपी भी बरी कर दिए गए। 

Created On :   21 Dec 2018 5:28 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story