अब लोक सेवा गारंटी के तहत मिलेगी राज्य बीमारी सहायता

State sickness assistance now available under Public Service Guarantee
अब लोक सेवा गारंटी के तहत मिलेगी राज्य बीमारी सहायता
अब लोक सेवा गारंटी के तहत मिलेगी राज्य बीमारी सहायता

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में अब जिला स्तर पर राज्य बीमारी सहायता की दो लाख रुपये तक की राशि लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तर पर तैनात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन मिलने पर दस दिन के अंदर यह सहायता राशि आवेदक को प्रदान करना होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने नवीन प्रावधान कर दिया है। अब आम लोगों को इलाज के लिये सहायता राशि भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें जल्द सहायता राशि मिल जायेगी।

नवीन प्रावधान के अनुसार, यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दस दिन के अंदर यह सहायता राशि नहीं देता है तो आवेदक क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा तथा इस प्रथम अपील का निराकरण पन्द्रह कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा। यहां भी अपील का निराकरण न होने पर आवेदक स्वास्थ्य आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा। इसी प्रकार अब दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण-पत्र के लिये भी भटकना नहीं पडग़ा। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन करने पर उन्हें सिविल सर्जन द्वारा पन्द्रह कार्य दिवस में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

इसी प्रकार, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना हेतु स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के अंतर्गत जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सात कार्य दिवस में तथा जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोडक़र विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी सात दिन में यह कार्ड प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण करने के अंतर्गत जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन तथा शेष क्षेत्र में विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी 30 कार्य दिवस में यह कार्य लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन मिलने पर करेंगे। आवेदक की आयु का चिकित्सा सत्यापन सिविज सर्जन 30 कार्य दिवस में करेंगे जबकि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत करने का कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दस कार्य दिवस में करेंगे।

इसके अलावा अब प्रदेश में संचालित निजी नर्सिंग होम्स का पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 30 कार्य दिवस में करना जरुरी होगा। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र यानि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक कार्य दिवस में और जिला मुख्यालय को छोडक़र शेष के लिये चिकित्सा अधिकारी द्वारा पन्द्रह कार्य दिवस में देना जरुरी होगा। लोकसेवा प्रबंधन विभाग भोपाल के प्रबंधक अंकित श्रीवास्तव कहना है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नई सेवायें अधिसूचित की गई हैं। जल्द ही इन्हें आम लोगों को प्रदान करने की व्यवस्था कर दी जायेगी।

Created On :   27 March 2018 7:41 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story