मेडिकल प्री-पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक

Stay on 27 % reservation for OBC in medical pre-PG counselling
मेडिकल प्री-पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक
मेडिकल प्री-पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए मेडिकल प्री-पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने 25 मार्च से होने वाली मेडिकल की प्री-पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया है। युगल पीठ ने राज्य शासन, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और डायरेक्टर चिकित्सा को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 27 मार्च को नियत की गई है।

तीन लोगों ने लगाई थी याचिका
राइट टाउन जबलपुर निवासी असिता दुबे, भोपाल निवासी रिचा पांडे और सुमन सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने मेडिकल प्री-पीजी के लिए नीट का एग्जाम क्लीयर किया है। वे सामान्य वर्ग से हैं। उनकी काउंसलिंग 25 मार्च से होने वाली है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 8 मार्च 2019 से मप्र लोक सेवा अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। इस संशोधन के जरिए ओबीसी को मिलने वाले 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है।

अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जन-जाति के लिए 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण लागू है, जो 50 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने संशोधन के जरिए ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। इससे आरक्षण की सीमा 63 प्रतिशत हो गई है। इससे प्री-पीजी काउंसलिंग में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा।

राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय गुप्ता ने कहा कि इस मामले में राज्य शासन से निर्देश लेने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाए। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने मेडिकल प्री-पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। युगल पीठ ने 25 मार्च से होने वाले प्री-पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्देश दिया है।

Created On :   19 March 2019 1:52 PM GMT

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