लॉकर में चोरी, तो बैंक नहीं करेगा भरपाई !

stolen goods from locker bank not responsible
लॉकर में चोरी, तो बैंक नहीं करेगा भरपाई !
लॉकर में चोरी, तो बैंक नहीं करेगा भरपाई !

टीम डिजिटल,नई दिल्ली. अगर आपका कोई कीमती सामान या जेवरात किसी बैंक के लॉकर में रखे हैं, तो चोरी हो जाने पर बैंकों से उसके नुकसान की भरपाई की उम्मीद न रखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सार्वजनिक क्षेत्रों के 19 बैंकों ने एक आरटीआई के जवाब में इस कड़वे सच का खुलासा किया है। आरटीआई दाखिल करने वाले वकील ने अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को इस बाबत शिकायत भेजी है।

आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में साफ कहा है कि उसने बैंकों को लॉकर को लेकर ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर कोई निर्देश या सलाह जारी नहीं की है। यही नहीं आरटीआई के जवाब में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी कोई भी जिम्मेदारी लेन से हाथ खड़े कर दिए।

नुकसान के लिए ग्राहक जिम्मेदार : इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक और अन्य शामिल हैं । इन बैंकों ने कहा है कि लॉकर को लेकर उनके और ग्राहकों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा मकान मालिक और किरायेदार का होता है, इसलिए लॉकर में रखे किसी भी सामान के नुकसान के लिए ग्राहक ही जिम्मेदार है, न कि बैंक।

लॉकर संबंधी एग्रीमेंट : कुछ बैंक तो लॉकर को लेकर ग्राहकों के साथ अपने एग्रीमेंट में ही साफ कर देते हैं कि लॉकर में रखा कोई भी सामान ग्राहक की खुद की रिस्क पर ही रहेगा और उसकी जिम्मेदारी संबंधित ग्राहक की ही होगी। बैंक किसी भी तरह के युद्ध, अराजकता, चोरी, लूट आदि में लॉकर में रखे किसी भी सामान को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

Created On :   25 Jun 2017 10:31 AM GMT

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