असंगठित श्रमिकों के बच्चों को नहीं लगेगी फीस, कॉलेजों को आदेश जारी

Students will not be charged fees in Government colleges and universities.
असंगठित श्रमिकों के बच्चों को नहीं लगेगी फीस, कॉलेजों को आदेश जारी
असंगठित श्रमिकों के बच्चों को नहीं लगेगी फीस, कॉलेजों को आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, टीकमगढ़। अगर किसी विद्यार्थी के माता-पिता असंगठित श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और उनका पंजीयन श्रम विभाग में है तो ऐसे विद्यार्थियों की शासकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फीस नहीं लगेगी। सरकार ने जुलाई से शुरू हो रहे नए शिक्षण सत्र से मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना को लागू कर दिया है। योजना के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने भी प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं।

इसमें कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों के पेरेंट्स असंगठित कर्मकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनका पंजीयन श्रम विभाग में भी है तो ऐसे विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की फीस न ली जाए। उन्हें एडमिशन से लेकर शैक्षणिक सत्र की फीस से मुक्त रखा जाए। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बाद उच्च शिक्षा में सरकार की यह दूसरी योजना है, जिसके दायरे में आने पर विद्यार्थी को कोई फीस जमा नहीं करनी होगी।

अनुदान प्राप्त कॉलेजों में भी लागू
योजना अनुदान प्राप्त प्रायवेट कॉलेजों में भी लागू होगी। ऐसे प्राइवेट कॉलेज जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिवर्ष अनुदान मिलता है। उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अगर इस योजना के तहत पात्र हैं तो उन्हें भी इस सत्र फीस नहीं देनी होगी। जिले के सरकारी कॉलेजों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वह योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दें।

पहले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को फायदा
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना भी पारंपरिक और सेल्फ फाइनेंस दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में लागू होगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय कॉलेजों में चलाए जा रहे पारम्परिक कोर्स और कॉलेजों की जनभागीदारी समिति द्वारा चलाए जा रहे स्व वित्तीय पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को इस योजना के तहत नि:शुल्क प्रवेश मिलेगा। इस योजना में अभी यूजी प्रथम वर्ष और पीजी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ही लाभ मिलेगा। यूजी द्वितीय व तृतीय वर्ष और पीजी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

 

Created On :   25 Jun 2018 7:46 AM GMT

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