मालेगांव ब्लास्ट : 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित को SC से जमानत

Supreme Court grants bail to 2008 Malegaon blast accused Lt Colonel Prasad
मालेगांव ब्लास्ट : 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित को SC से जमानत
मालेगांव ब्लास्ट : 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित को SC से जमानत

डिजिटल डेस्क, दिल्ली. 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से अलग फैसला देते हैं। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका रद्द कर दी थी जिसके बाद कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में पेरिटी के आधार पर जमानत मांगी थी। याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा था कि वो नौ साल से जेल में बंद हैं, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है।

कर्नल पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

हरीश साल्वे ने की पैरवी

कर्नल पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को जमानत मिलनी चाहिए। कर्नल पुरोहित का बम धमाके से कोई संबंध नहीं है। अगर धमाके के आरोप हट जाते हैं तो अधिकतम सजा 7 साल हो सकती है जबकि वो 9 साल से जेल में हैं।

अप्रैल में मिली थी साध्वी प्रज्ञा को जमानत

गौरतलब है कि इसी साल 25 अप्रैल को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने प्रज्ञा पर लगाई गई मकोका धारा को भी हटा दिया था, जिसके बाद मकोका के तहत जुटाए गए सबूत भी केस से निकाल दिए गए। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

दिग्विजय ने उठाया सवाल

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कर्नल पुरोहित की जमानत पर सवाल उठाया है। दिग्विजय ने ट्वीट किया कि "कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई है। ये अपेक्षित है क्योंकि मौजूदा बीजेपी सरकार बम धमाकों में लिप्त आरएसएस से जुड़े आरोपियों को बचाने में लगी हुई है।"

 

Created On :   21 Aug 2017 5:46 AM GMT

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