गाइडलाइन का पालन नही तो परमिट निरस्त, आज से स्कूल बसों पर शिकंजा

Supreme court Guidline : licence will be cancel of school bus in jabalpur
गाइडलाइन का पालन नही तो परमिट निरस्त, आज से स्कूल बसों पर शिकंजा
गाइडलाइन का पालन नही तो परमिट निरस्त, आज से स्कूल बसों पर शिकंजा

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, जबलपुर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का अमला आज से स्कूल बसेां की चैकिंग करेगा। चैकिंग के दौरान बसें सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन कर रही हैं कि नहीं ये जांचा जाएगा। इसमें केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम नियम 118 के अनुसार गति नियंत्रण लगवाना भी शामिल है। जांच में मापदंडों के अनुरूप न पाई जाने वाली स्कूल बसों पर परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं हाल
बसों की सीटें फटी हुईं व बैठने पर आवाज करती हैं।
कई बसें अनफिट ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। अधिकांश स्कूल बसों में पीयूसी नहीं है।
पुरानी बसों को पीला रंग पोतकर चलाया जा रहा है। परिचालक सिर्फ खानापूर्ति का काम करते हैं।
बसों के भीतर विद्यार्थी मस्ती-मजाक करते हैं। दरवाजा खुला रहता है।


ये है सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन
बस में फस्ट एड बाॅक्स व सीटें आरामदायक होनी चाहिए। बस में स्कूली सेवा संबंधी कोई प्लेट लगी होना अनिवार्य है।
चालक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। चालक के पास वाहन के सभी कागजात होना चाहिए।
स्कूली वाहन पूरी तरह से फिट होना चाहिए। स्कूली वाहन में सभी जरूरी दवाइयां होनी चाहिए।
वाहन में बैग रखने की जगह होनी चाहिए। वाहन में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए।
बस में दो दरवाजे, आपात खिड़की होनी चाहिए। चालक अनुभवी व एक सहायक होना चाहिए।
निर्धारित से अधिक संख्या में  िवद्यार्थी न बैठाए जाएं।
बसों में कैमरे व जीपीएस लगा होना चाहिए।
आरटीओ बरतेंगे सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर परमिट होगा कैंसल
आज से स्कूली बसों पर कसेगा शिकंजा, होगी जांच

 

1 जुलाई से स्कूल बसों की चैकिंग का अभियान शुरू होने जा रहा है। जांच में मापदंडों के अनुरूप न पाई जाने वाली बसों पर परमिट िनरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
-जेएस रघुवंशी, आरटीओ

Created On :   1 July 2017 4:45 AM GMT

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