सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज उत्पीड़न मामले में अब तुरंत होगी गिरफ्तारी

 Supreme Court has lifted the ban on immediate arrest in the case of dowry harassment
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज उत्पीड़न मामले में अब तुरंत होगी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज उत्पीड़न मामले में अब तुरंत होगी गिरफ्तारी
हाईलाइट
  • दहेज उत्पीड़न मामले में अब तुरंत होगी गिरफ्तारी
  • आरोपियों के पास अग्रिम जमानत का विकल्प रहेगा
  • परिवार कल्याण समिति नहीं करेगी ऐसे मामलों का निपटारा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दहेज प्रताड़ना के मामले में महिलाओं के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दहेज उत्पीड़न मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर से रोक हटा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराती है तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हो सकती है अग्रिम जमानत
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने  फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में शिकायतों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण समिति की जरूरत नहीं है। वहीं SC ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और पीड़ित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प खुला रखा है।

अप्रैल में हो गया था फैसला
दहेज उत्पीड़न के मामले में सीधी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष अप्रैल महीने में फैसला कर सुरक्षित कर लिया था। पिछले साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दहेज प्रताड़ना अधिनियम के हो रहे दुरूपयोग को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश दिए थे।

महिलाओं को बराबर हक
अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए लेकिन कोर्ट कोई ऐसा निर्णय भी नहीं ले सकता जिसका पुरषों पर गलत असर पड़े।

2017 में लगी थी तुरंत गिरफ्तारी पर रोक
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आदेश जारी किया था कि दहेज उत्पीड़न मामले में पति या उसके परिवार की सीधी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कोर्ट के इल फैसले पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपनी असहमति जाहिर की थी।
 

Created On :   14 Sep 2018 9:54 AM GMT

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