सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई 'आधार लिंक' की डेडलाइन, जानिए कब है आखिरी तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई 'आधार लिंक' की डेडलाइन, जानिए कब है आखिरी तारीख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लिंक करने के मामले में आम आदमी को बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की आखिरी तारीख (डेडलाइन) को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। मामले में फैसला सुनाते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से अनिवार्य आधार लिकिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

बता दें कि मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2018 को ही आधार लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया था। बता दें कि सरकार लगभग सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को भी आधार से जोड़ चुकी है।

गौरतलब है कि आज से 5 साल पहले कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आधार एक्ट की वैधता को चुनौती दी थी। आधार मामले पर यह बहुचर्चित सुनवाई तभी से यानि पिछले पांच सालों से चल रही है। मामले में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यूनीक आइडेंटिटी नंबर्स के इस्तेमाल से नागरिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे और नागरिकता दासत्व तक सिमट जाएगी।

कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने आधार स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

Created On :   13 March 2018 12:05 PM GMT

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