राफेल डील पर केन्द्र सरकार को बड़ी राहत, SC ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

राफेल डील पर केन्द्र सरकार को बड़ी राहत, SC ने सभी याचिकाओं को किया खारिज
हाईलाइट
  • राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है- सुप्रीम कोर्ट
  • राफेल की जांच को लेकर लगी सभी याचिकाएं खारिज
  • राफेल डील पर मोदी सरकार को बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राफेल डील पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है। राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं है। हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया को ठीक से पढ़ा है। हमें किसी भी प्रकार की अनियमिता नजर नहीं आई। विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है। अपना फैसला सुनने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका दायर करने वालों में वकील एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, प्रशांत भूषण, आप नेता संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी का नाम शामिल था। राफेल डील में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सबसे पहले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का बचाव किया था और इनकी कीमत से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से राफेल को लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा था। साथ राफेल की कीमत को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही थी। भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की कीमत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है ताकि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में सुधार किया जा सके। 

Created On :   14 Dec 2018 5:28 AM GMT

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