इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को PAN से लिंक करना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court said linking aadhaar with pan card compulsory to file income tax returns
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को PAN से लिंक करना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को PAN से लिंक करना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
  • इसके साथ ही बेंच ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA को बरकरार रखा है।
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार के साथ पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
  • जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर के बेंच ने कहा कि SC ने पहले ही फैसला कर लिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार के साथ PAN कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी है। इसके साथ ही बेंच ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई एक अपील पर आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वक्त श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को उनके आधार और PAN नंबर को लिंक किए बिना 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी थी।

बेंच ने अपने फैसले में कहा, "दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला इसलिए पारित किया गया, क्योंकि उस वक्त यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला दे चुकी है। हमने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA को बरकरार रखा है। इसमें अब आधार को PAN से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा। हालांकि अब 2019-20 में दोनों को यह करने के लिए आधार और PAN को लिंक करना पड़ेगा।

इससे पहले पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 4-1 से फैसला आधार के पक्ष में दिया था। बेंच ने कहा था कि आधार एक्ट राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। 
 

Created On :   6 Feb 2019 5:14 PM GMT

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