दो घंटे चला सकते हैं कम प्रदूषण वाले पटाखे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- 28 अगस्त को ही सुरक्षित कर लिया था फैसला
- कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका
- शिशुओं के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने पर पाबंदी लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जारी आदेश में कहा कि कम प्रदूषण वाले पटाखे बनाने की अनुमति दी जाए और लाइसेंस धारकों को ही इनकी बिक्री की अनुमति मिले। कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय निर्धारित कर दिया है। दीवाली पर रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं, जबकि क्रिसमस और नए साल पर यह समय 11.55PM से 12.55 AM रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि देशभर में लगातार पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच की जानी चाहिए। इनमें हानिकारण कैमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा की आदेश को दीवाली ही नहीं सभी धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों पर लागू किया जाएगा। बता दें कि इस मामले में जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने 28 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के कारण कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पूरे देशभर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग की गई थी।
देशभर में पटाखे की बिक्री का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा कि पटाखों के उत्पादन पर नियम बनाना अच्छा कदम है। इसमें बोरियम और एल्युमिनियम का उपयोग भी रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा उत्पादकों और विक्रेताओं ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बिना किसी वैज्ञानिक रिसर्च के पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। इसका प्रभाव लाखों लोगों के रोजगार पर पड़ता है। पटाखे के अलावा भी कई चीजों से प्रदूषण होता है।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एके सीकरी ने कह था क्या समग्र दृष्टिकोण अपनाकर प्रदूषण फैलाने वाली हर चीज को प्रतिबंधित कर देना चाहिए या फिर अस्थायी दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल पटाखों को ही बैन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिशुओं के लिए प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहरीले पटाखे जलाने से हवा में विषाक्तता बढ़ जाती है।
दिल्ली में मंगलवार को प्रदूषण का स्तर
#Delhi: PM 10 level at 237 and PM 2.5 level at 214, both in "Poor" category on Air Quality Index (AQI), at Lodhi Road. pic.twitter.com/PjuCggAmEJ
— ANI (@ANI) October 23, 2018
Created On :   23 Oct 2018 3:52 AM GMT